- रुद्रपुर में विश्व जनसंख्या दिवस पर महिलाओं को बताए गए कानूनी अधिकार
- सिविल जज ममता पंत ने पॉश एक्ट-2013 की दी विस्तृत जानकारी
- कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के खिलाफ शिकायत के अधिकार पर जागरूकता
- नालसा हेल्पलाइन 15100 और निशुल्क विधिक सेवाओं की दी जानकारी
- 18 जुलाई से लगने वाली विशेष लोक अदालत को लेकर किया गया जागरूक
उत्तराखंड के उधम सिंह नगर से जहाँ रुद्रपुर उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के तत्वाधान में जनपद न्यायाधीश के निर्देशन में सिविल जज ममता पंत ने महिलाओं के अधिकारों की जानकारी दी। नारायण इंडस्टरीज ग्लोबल रुद्रपुर में जनपद न्यायाधीश सिकंद कुमार त्यागी के निर्देशन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उधम सिंह नगर सचिव श्रीमती ममता पंत ने विश्व जनसंख्या दिवस पर जनसंख्या सिथरीकरण के लाभ एवं महिलाओं के अधिकारों व पॉश अधिनियम-2013 की विस्तार पूर्वक जानकारी दी। कार्यक्रम के दौरान सिविल जज ममता पंत ने कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन-उत्पीड़न रोकथाम प्रतिषेध एवं प्रतितोष अधिनियम- 2013 तथा महिला सशक्तिकरण के विषय में जानकारी देते हुए कहा कि प्रत्येक महिला को सम्मान एवं सुरक्षित कार्यस्थल पर कार्य करने का अधिकार प्राप्त है यदि किसी महिला के साथ कार्यस्थल पर किसी प्रकार का यौन उत्पीड़न तथा अभद्र व्यवहार ,अशोभनीय इशारे तथा अनुचित आचरण किया जाता है तो वह बिना किसी संकोच के इसकी शिकायत पॉश कमेटी को कर सकती हैं।पराविधिक कार्यकर्ता मोहम्मद शहीद ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उधम सिंह नगर की ओर से मिलने वाली निशुल्क विधिक सेवाओं व नालसा हेल्पलाइन नंबर 15100 की विस्तार पूर्वक जानकारी दी। सचिव ममता पंत ने बताया कि विश्व जनसंख्या दिवस पर जनसंख्या सिथरीकरण एवं महिलाओं को उनके अधिकार व कार्यस्थल पर होने वाले यौन शोषण की तथा 18 जुलाई से चेक बाउंस के मामले में लगने वाली विशेष लोक अदालत के संबंध में जानकारी दी गई है। देखे विक्की सिंह की रिपोट 151127516
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