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गुलमोहर एनक्लेव सोसायटी के सेंट्रल पार्क में अवैध किचन पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सख्त, वैध अनुमति न होने पर संचालन बंद करने के निर्देश
  • 151170853 - NAND KISHOR SHARMA 54 54
    23 Jun 2026 19:49 PM



 

 

गाजियाबाद। राकेश मार्ग स्थित गुलमोहर एनक्लेव सोसायटी के सेंट्रल पार्क में संचालित रसोई (किचन) के मामले में उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (UPPCB) ने कार्रवाई करते हुए सोसायटी प्रबंधन से आवश्यक अनुमति एवं लाइसेंस प्रस्तुत करने तथा बिना अनुमति संचालन होने पर उसे तत्काल बंद करने के निर्देश दिए हैं।

शिकायतकर्ता आर.के. गर्ग द्वारा की गई शिकायत में आरोप लगाया गया था कि पूर्व RWA सचिव विनम्र जैन द्वारा सेंट्रल पार्क के सामने कार्यक्रमों में भोजन तैयार कराने के उद्देश्य से किचन का निर्माण कराया गया था। शिकायत में यह भी कहा गया कि किचन से निकलने वाले धुएं और प्रदूषण के कारण आसपास रहने वाले निवासियों तथा पार्क में आने-जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

शिकायत के आधार पर 15 जून 2026 को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम ने स्थल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उपस्थित सोसायटी के प्रतिनिधि एवं मैनेजर राहुल त्यागी ने अधिकारियों को बताया कि संबंधित रसोई पिछले चार माह से बंद है तथा इसका उपयोग केवल विवाह, जन्मदिन और अन्य आयोजनों के दौरान भोजन तैयार करने के लिए किया जाता है।

निरीक्षण रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया कि किचन से उत्पन्न होने वाले धुएं, दुर्गंध, शोर एवं अपशिष्ट के वैज्ञानिक निस्तारण की समुचित व्यवस्था नहीं पाई गई। इसके बाद क्षेत्रीय अधिकारी ने सोसायटी सचिव ए.के. दोहरे को पत्र जारी कर सक्षम स्थानीय निकाय की अनुमति, FSSAI पंजीकरण तथा अन्य आवश्यक स्वीकृतियां प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि यदि संबंधित अनुमति एवं लाइसेंस उपलब्ध नहीं हैं तो रसोई का संचालन तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए। अन्यथा भविष्य में की जाने वाली किसी भी प्रतिकूल कार्रवाई की जिम्मेदारी संबंधित प्रबंधन की होगी।

सूचना के अधिकार (RTI) के तहत मांगी गई जानकारी के जवाब में बोर्ड ने शिकायतकर्ता को बताया कि मामले का स्थलीय निरीक्षण किया जा चुका है तथा आवश्यक कार्रवाई के लिए पत्र सोसायटी के वर्तमान सचिव और गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (GDA) को भी भेज दिया गया है।

उल्लेखनीय है कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र में निरीक्षण के दौरान धुआं, दुर्गंध, शोर एवं अपशिष्ट निस्तारण की समुचित व्यवस्था न पाए जाने का उल्लेख किया गया है तथा आवश्यक वैधानिक अनुमतियां प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।

इस कार्रवाई के बाद गुलमोहर एनक्लेव सोसायटी के निवासियों में पार्क क्षेत्र के उपयोग, पर्यावरण संरक्षण और निवासियों के अधिकारों को लेकर चर्चा तेज हो गई है।

रिपोर्ट नंद किशोर शर्मा 151170853



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