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- रामपुर में एनकाउंटर: दुष्कर्म के वांछित आरोपी के पैर में लगी गोली
- पुलिस पर फायरिंग कर भाग रहा था आरोपी, जवाबी कार्रवाई में दबोचा गया
- नाबालिग से दुष्कर्म मामले का आरोपी साबिर अली मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार
- बैरुआ पुल के पास पुलिस-आरोपी मुठभेड़, अवैध तमंचे के साथ गिरफ्तारी
- दुष्कर्म के आरोपी ने पुलिस पर चलाई गोली, एनकाउंटर में हुआ घायल
- पॉक्सो एक्ट के वांछित आरोपी को सैफनी पुलिस ने मुठभेड़ में पकड़ा
- दिव्यांग किशोरी से दुष्कर्म का आरोप, फरार आरोपी पुलिस कार्रवाई में गिरफ्तार
रामपुर के थाना सैफनी क्षेत्र में मानसिक रूप से दिव्यांग नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में फरार चल रहे आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का दावा है कि आरोपी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए पुलिस टीम पर फायरिंग की, जिसके जवाब में हुई कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी। आरोपी के कब्जे से अवैध तमंचा और कारतूस भी बरामद किए गए हैं।
रामपुर के थाना सैफनी में 4 जून 2026 को एक महिला की तहरीर पर साबिर अली पुत्र स्वर्गीय शाकिर अली निवासी ग्राम खरसौल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। आरोप है कि उसने एक मानसिक रूप से दिव्यांग नाबालिग लड़की के साथ गलत हरकत और दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। मामले में भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं, पॉक्सो एक्ट तथा एससी-एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश की जा रही थी।
पुलिस के अनुसार 5 जून को थाना सैफनी पुलिस क्षेत्र में चेकिंग और गश्त कर रही थी। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि वांछित आरोपी बैरुआ पुल के पास देखा गया है। सूचना मिलते ही प्रभारी निरीक्षक अजय मिश्रा के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंची।
पुलिस का कहना है कि बैरुआ पुल के पास खड़ा एक संदिग्ध व्यक्ति पुलिस को देखकर कच्चे रास्ते की ओर भागने लगा। जब पुलिस टीम ने उसका पीछा किया तो आरोपी ने पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी। पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की, जिसमें आरोपी साबिर अली के पैर में गोली लग गई और वह घायल होकर गिर पड़ा।
इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के दौरान आरोपी के कब्जे से एक अवैध 315 बोर तमंचा, एक खोखा कारतूस तथा दो जिंदा कारतूस बरामद किए गए। घायल आरोपी को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है।
पुलिस का दावा है कि पूछताछ के दौरान आरोपी ने दिव्यांग नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म की घटना को स्वीकार किया है। वहीं पुलिस मुठभेड़ और अवैध हथियार बरामदगी के मामले में भी आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 109(1) तथा आर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत एक और मुकदमा दर्ज किया गया है।
फिलहाल पुलिस मामले में आगे की विधिक कार्रवाई कर रही है।
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