वाराणसी में स्कूल वाहनों को लेकर परिवहन विभाग ने सख्त रुख अपना लिया है। संभागीय परिवहन अधिकारी राघवेन्द्र सिंह ने साफ कहा है कि नियमों की अनदेखी करने वाले स्कूल वाहनों पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। आइए दिखाते हैं यह रिपोर्ट।
वाराणसी के संभागीय परिवहन अधिकारी राघवेन्द्र सिंह ने स्कूल प्रबंधकों को चेतावनी देते हुए कहा है कि अब केवल वैध प्रपत्र वाले स्कूल वाहन ही सड़कों पर संचालित किए जाएंगे।
आरटीओ ने बताया कि स्कूल वाहन स्कूल के नाम से पंजीकृत होना चाहिए, साथ ही वाहन का फिटनेस प्रमाणपत्र, वैध परमिट, बीमा और चालक का वैध ड्राइविंग लाइसेंस अनिवार्य है।
इसके अलावा सभी स्कूल वाहनों का सम्पूर्ण डाटा परिवहन विभाग द्वारा बनाए गए पोर्टल पर अपलोड होना भी जरूरी है।
उन्होंने कहा कि जो स्कूल नियमों का पालन नहीं करेंगे, उनके वाहनों को सीज कर दिया जाएगा। विभाग द्वारा लगातार जांच अभियान चलाया जा रहा है।
आरटीओ राघवेन्द्र सिंह ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा और भविष्य सर्वोपरि है, इसलिए किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
समापन:
फिलहाल परिवहन विभाग की इस सख्ती के बाद स्कूल प्रबंधकों में हड़कंप मचा हुआ है। अब देखना होगा कि कितने स्कूल समय रहते अपने वाहनों के दस्तावेज पूरे कराते हैं।
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