फास्ट न्यूज इंडिया यूपी प्रतापगढ़। जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी अभय कुमार श्रीवास्तव ने जनपद के समस्त दिव्यांगजनो को सूचित किया जाता है कि दिव्यांगजन सशक्तीकरण अनुभाग-2 के शासनादेश के संशोधित नियम के अनुसार पोर्टल पर नवीन दिव्यांग पेंशन हेतु आनलाइन आवेदन कराते हुये स्वीकृति किये जाने का प्राविधान है। जनपद के दिव्यांगजनो द्वारा पेशन पोर्टल http://sspy-up.gov.in पर नवीन दिव्यांग पेंशन हेतु ऑनलाइन आवेदन करते समय वांछित अभिलेख पोर्टल पर अपलोड करना आवश्यक है जिनमें दिव्यांगता प्रमाण पत्र 40 प्रतिशत से कम न हो (मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र), आय प्रमाण पत्र ग्रामीण क्षेत्र 46080 शहरी क्षेत्र 56460 से अधिक न हो (तहसील द्वारा निर्गत), बैंक पासबुक की छायाप्रति, ग्रामसभा की खुली बैठक का प्रस्ताव, राशनकार्ड, एक पासपोर्ट साईज फोटो व मोबाइल नम्बर है। उन्होने बताया है कि ऐसे दिव्यांगजन जिनके द्वारा पूर्व में नवीन दिव्यांग पेंशन हेतु आनलाइन आवेदन किया गया है परन्तु वांछित अभिलेख मे से ग्रामसभा की खुली बैठक का प्रस्ताव/खण्ड विकास अधिकारी की संस्तुति आय प्रमाण पत्र आदि अपलोड नही किये गये है। उनके आवेदन पत्र शासनादेशानुसार निरस्त किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्र के दिव्यांग लाभार्थी नवीन दिव्यांग पेंशन हेतु आवेदन करते समय ग्राम सभा की खुली बैठक का प्रस्ताव अथवा खण्ड विकास अधिकारी की संस्तुति/आख्या एवं वांछित अभिलेख अपलोड कराते हुये आवेदन करे। रिपोर्ट विशाल रावत 151019049
