फास्ट न्यूज इंडिया यूपी प्रतापगढ़। दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अंतर्गत दिव्यांग दम्पत्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी अभय कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि इस योजना का उद्देश्य दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाना और उनके वैवाहिक जीवन को प्रोत्साहित करना है। योजना के तहत यदि युवक दिव्यांग है तो रूपये 15000, युवती दिव्यांग होने पर रूपये 20000 तथा दोनों के दिव्यांग होने की स्थिति में रूपये 35000 की सहायता राशि दी जाती है। उन्होंने बताया कि इस योजना का लाभ उन्हीं दम्पत्तियों को मिलेगा जिनकी शादी वर्तमान या पिछले वित्तीय वर्ष में हुई हो और जिनकी दिव्यांगता कम से कम 40 प्रतिशत हो। साथ ही युवक की आयु 21 से 45 वर्ष तथा युवती की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। दम्पत्ति में कोई भी आयकरदाता नहीं होना चाहिए। इच्छुक लाभार्थी निर्धारित वेबसाइट http//divyangjan.upsdc.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आनलाइन फार्म भरते समय आवेदक दम्पत्ति को दिव्यांगता प्रदर्शित करने वाला संयुक्त नवीनतम फोटा, विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र, आय व जाति प्रमाण पत्र युवक एवं युवती का आयु प्रमाण पत्र (जिसमें जन्म तिथि का अंकन हो) सक्षम अधिकारी से निर्गत दिव्यांगता प्रमाण पत्र, राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित संयुक्त खाता अधिवास का प्रमाण पत्र एवं युवक एवं युवती की आधार कार्ड की छायाप्रति आदि अभिलेखों के साथ आवेदन पत्र ऑनलाईन उपरोक्त बेबसाइट पर करना अनिवार्य है साथ ही आनलाईन सम्मिट आवेदन पत्र की प्रिंट प्रति एवं वांछित प्रपत्रों की हार्डकापी जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी प्रतापगढ़ के कार्यालय को प्राप्त कराये। अधिक जानकारी के लिए जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी के कार्यालय के कक्ष संख्या 25 में किसी भी कार्यदिवस में सम्पर्क कर सकते है। रिपोर्ट विशाल रावत 151019049
