यूपी संत कबीरनगर। पूर्व माध्यमिक अनुदेशक कल्याण समिति मेहदावल के ब्लॉक अध्यक्ष शिव प्रताप सिंह ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत किया है और अपने सभी अनुदेशक साथियों को संघर्ष के लिए साधूवाद ,धन्यवाद दिया है। कोर्ट ने कहा है कि अंशकालिक शिक्षकों की नियुक्ति, अवधि समाप्त होने के बाद संविदात्मक नहीं रह जाती।
उन्हें कहीं और नौकरी करने से रोक दिया गया है।
ऐसे पद स्वतः सृजित हो जाते हैं।
मानदेय में संशोधन अनुचित व्यवहार के समान है (7,000)।
उपरोक्त के मद्देनजर,
उत्तर प्रदेश में अंशकालिक शिक्षक 2013 में निर्धारित अपने मानदेय में संशोधन के हकदार हैं।
यह संशोधन वार्षिक रूप से नहीं तो आवधिक रूप से होना चाहिए।
17-18 से संशोधन होने तक 17,000 रुपये प्रति माह का भुगतान किया जाएगा।
भुगतान 1.04.2026 से शुरू होगा।
बकाया राशि का भुगतान आज से 6 महीने के भीतर किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को जिला मंत्री शशिकांत त्रिपाठी नीरज, लवकुश यादव, मनोज श्रीवास्तव, सदासहाय, अनूप कुमार शुक्ला, सुरेन्द्र कुमार , अजय मिश्रा , राजीव पाण्डेय,शैलेंद्र त्रिपाठी, आदि ने खुशी जताई है। रिपोट - राज कुमार वर्मा 151109870
