ग्रामीण रोजगार में ऐतिहासिक बदलाव, 185 दिन की गारंटी देगा VB-G-RAM-G अधिनियम : दयाशंकर सिंह
किसानों के हित में बड़ा फैसला, रोजगार और आजीविका की 185 दिन की गारंटी : दयाशंकर सिंह
अब रोजगार अधिकार होगा समयबद्ध, 185 दिन की सुनिश्चित गारंटी : दयाशंकर सिंह
ग्रामीण भारत को रोजगार की मजबूत गारंटी, 185 दिन का प्रावधान
ग्रामीण परिवारों को मिलेगा 185 दिनों का सुनिश्चित रोजगार : दयाशंकर सिंह
फास्ट न्यूज इंडिया यूपी प्रतापगढ़। भारतीय जनता पार्टी प्रतापगढ़ द्वारा जनपद के प्रतिष्ठित होटल पिनाक रजत पैलेस, बाबागंज में विकसित भारत–गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 (VB-G-RAM-G) को लेकर एक प्रेसवार्ता आयोजित की गई। प्रेसवार्ता को उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने संबोधित किया। परिवहन मंत्री ने कहा कि यह अधिनियम प्रत्येक ग्रामीण परिवार को वर्ष में 125 दिनों के रोजगार की गारंटी प्रदान करता है। किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए फसल बोने एवं कटाई के मौसम में वर्ष के अधिकतम 60 दिनों तक सार्वजनिक कार्यों को कानूनी रूप से रोका जाएगा, जिससे किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। उन्होंने बताया कि ये 60 दिन भी अतिरिक्त रोजगार के रूप में जोड़े जाएंगे। इस प्रकार यह अधिनियम ग्रामीण परिवारों को कुल 185 दिनों का सुनिश्चित रोजगार उपलब्ध कराएगा।उन्होंने कहा कि बेरोजगारी भत्ता अब एक स्पष्ट और समयबद्ध अधिकार के रूप में तय किया गया है। यदि किसी ग्रामीण को कार्य की मांग करने के 15 दिनों के भीतर रोजगार नहीं मिलता, तो उसे बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। साथ ही इसके लिए संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही और समय-सीमा भी स्पष्ट रूप से निर्धारित की गई है।
मंत्री ने बताया कि श्रमिकों को किए गए कार्य का भुगतान अनिवार्य रूप से 7 दिनों के भीतर किया जाएगा। यदि किसी कारणवश भुगतान समय पर नहीं हो पाता है, तो श्रमिक को ब्याज सहित भुगतान किया जाएगा। प्रेसवार्ता में मुख्य रूप से सदर विधायक राजेन्द्र मौर्य, विश्वनाथगंज विधायक जीतलाल पटेल, जिला अध्यक्ष आशीष श्रीवास्तव, महामंत्री पवन गौतम, जिला प्रवक्ता राघवेन्द्र शुक्ला एवं रजत श्रीवास्तव सहित पार्टी के अन्य पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। रिपोर्ट विशाल रावत 151019049
