शिवपुरी। जिला शिवपुरी में सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत मांगी गई जानकारी को लेकर गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया है। पूर्व जिला संयोजक राजेन्द्र जाटव पर समय पर सूचना उपलब्ध न कराने और राज्य सूचना आयोग के आदेशों की अवहेलना करने के आरोप लगाए गए हैं।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, जिला संयोजक अनुसूचित जनजातीय कार्य विभाग, जिला शिवपुरी से संबंधित आरटीआई आवेदन दिनांक 21 अगस्त 2024 को प्रस्तुत किया गया था, लेकिन निर्धारित समय-सीमा में न तो जानकारी दी गई और न ही कोई स्पष्ट जवाब उपलब्ध कराया गया।
जानकारी न मिलने पर आवेदक द्वारा दिनांक 7 अक्टूबर 2024 को प्रथम अपील प्रस्तुत की गई, जिस पर संबंधित अधिकारी को जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए थे। इसके बावजूद आदेशों का पालन नहीं किया गया।
मामला आगे चलकर माननीय राज्य सूचना आयोग, ग्वालियर पहुंचा, जहां प्रकरण क्रमांक A-6758/SIC/SHIVPURI/2024 में सुनवाई हुई। आयोग द्वारा दिनांक 09 सितंबर 2025 को आदेश जारी कर जानकारी उपलब्ध कराने के साथ-साथ लापरवाही पर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
आरोप है कि आयोग के आदेशों के बाद भी संबंधित अधिकारी द्वारा न तो जानकारी दी गई और न ही आयोग के समक्ष उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया गया, जिसे आयोग की अवमानना माना जा रहा है।
इस मामले ने सूचना के अधिकार कानून के क्रियान्वयन और प्रशासनिक जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि राज्य सूचना आयोग इस लापरवाही पर आगे क्या कार्रवाई करता है।
रिपोर्टर राजू जाटव पिछोर
