आलीराजपुर। महिला एवं बाल विकास विभाग जिला कार्यक्रम अधिकारी के निर्देशानुसार जिले स्तर पर प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन कलेक्टर कार्यालय के जनसुनवाई कक्ष में आयोजित किया गया। कंसल्टेंट (बाल संरक्षण) युनिसेफ श्री अमरजीतसिंह कुमार एवं जिला समन्वयक श्री सुरेश वास्कले द्वारा प्रशिक्षण दिया गया जिसमें विशेष किशोर पुलिस इकाई, थाना बाल कल्याण अधिकारी के समक्ष POCSO Act (पॉक्सो अधिनियम) (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012) 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को यौन शोषण, यौन उत्पीडन और बाल पोर्नोग्राफी से बचाने के लिए बनाया गया एक भारतीय कानून है, जिसमें बच्चे की सहमति अप्रासंगिक है और पुलिस को तुरंत कार्यवाही करने, मेडिकल जांच कराने और त्वरित सुनवाई सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है साथ ही बाल कल्याण समिति द्वारा बच्चों को प्रस्तुत करने पर बच्चों के हित को देखते हुए निर्णय लेने हेतु किस धारा का पालन किया जाना चाहिए से अवगत कराया गया साथ ही बाल विवाह, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, बेटी बचाओ-बेटी पढाओ (जेंडर आधारित भेदभाव) आदि शासन की योजनाओं से भी अवगत कराया गया। प्रशिक्षण के दौरान सहायक संचालक सुश्री अंजली चौधरी, प्रशासक, वन स्टॉप सेंटर श्रीमती हिमानी राठौड, जिला बाल कल्याण समिति, विशेष किशोर पुलिस इकाई, जिले के प्रत्येक पुलिस थानों में पदस्थ थाना बाल कल्याण अधिकारी, समेकित बाल संरक्षण इकाई में पदस्थ स्टॉफ उपस्थित रहे। पायल बघेल
