बिजली उपभोक्ता बिजली बिल राहत योजना का उठाये लाभ, करायें पंजीकरण
फास्ट न्यूज इंडिया यूपी प्रतापगढ़। उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) ने ‘‘बिजली बिल राहत योजना 2025-26 को लागू करने की घोषणा की है। यह योजना 01 दिसम्बर 2025 से 28 फरवरी तक तीन चरणों में लागू रहेगी। इस योजना के उद्देश्य नेवर पेड और लॉन्ग अनपेड बिजली उपभोक्ताओं को बकाया बिलों में राहत देना और बिजली चोरी के सभी मामलों में राजस्व निर्धारण में छूट प्रदान कर प्रकरणों को समाप्त करना है। सभी पात्र उपभोक्ताओं से अपील की गयी है कि वे इस योजना का लाभ उठाने के लिये विभागीय खण्ड/उपखण्ड कार्यालय, कैश काउन्टर, यूपीपीसीएल कन्ज्यूमर एप, विभागीय वेबसाइट, जनेसवा केन्द्र, विद्युत सखी, मीटर रीडर या फिनटेक प्रतिनिधियों के माध्यम से पंजीकरण करा सकते है। योजना का प्रथम चरण 01 दिसम्बर से 31 दिसम्बर, द्वितीय चरण 1 जनवरी से 31 जनवरी तथा तृतीय चरण 1 फरवरी से 28 फरवरी तक लागू रहेगी। इसके लिये पंजीकरण करना अनिवार्य है। योजना के पात्रता में एल0एम0वी0-1 (घरेलू बत्ती एवं पंखा) अधिकतम 02 किलोवाट भार तक के नेवर पेड और लॉन्ग अनपेड उपभोक्ता, एल0एम0वी0-2 (वाणिज्यिक) 01 किलोवाट भार के नेवर पेड और लॉन्ग अनपेड उपभोक्ता है। नेवर पेड वह उपभोक्ता है जिन्होने 31.03.2025 या उससे पहले संयोजन तिथि होने के बावजूद कभी भुगतान नहीं किया। लॉन्ग अनपेड वह उपभोक्ता है जिन्होने अंतिम भुगतान 31.03.2025 या उससे पहले किया हो। आर0सी0 निर्गत होने या संयोजन स्थाई रूप से विच्छेदित होने पर भी लाभ दिया जा सकता है। विवादित एवं विभिन्न न्यायालयों में लम्बित प्रकरण वाले उपभोक्ता भी पंजीकरण करा सकते है लेकिन उन्हें केस वापस लेने का घोषणा पत्र देना होगा। उपभोक्ता को पंजीकरण के समय रूपये 2 हजार का भुगतान करना होगा। विकल्प-1 में एक मुश्त भुगतान पर पंजीकरण की तिथि तक विलम्बित भुगतान अधिभार (सरचार्ज) में 100 प्रतिशत छूट मिलेगी। इसके अतिरिक्त 31.03.2025 तक के मूल बकाये पर प्रथम चरण में 25 प्रतिशत, द्वितीय चरण में 20 प्रतिशत एवं तृतीय चरण में 15 प्रतिशत से अतिरिक्त छूट मिलेगी। विकल्प-2 में रूपये 750 की मासिक किश्त में भुगतान करने पर सरचार्ज में 100 प्रतिशत छूट, इसके अलावा 31.03.2025 तक के मूल बकाये पर प्रथम चरण, द्वितीय चरण एवं तृतीय चरण में 10-10 प्रतिशत अतिरिक्त छूट मिलेगी। विकल्प-3 मेंं 500 रूपये की मासिक किश्त में सरचार्ज में 100 प्रतिशत छूट, इसके अलावा 31.03.2025 तक के मूल बकाये पर प्रथम चरण, द्वितीय चरण एवं तृतीय चरण में 5-5 प्रतिशत की छूट मिलेगी।
बिजली चोरी के प्रकरण में राजस्व निर्धारण धनराशि पर छूट प्राप्त करने के लिये पंजीकरण करना होगा। पंजीकरण शुल्क रूपये 2 हजार या राजस्व निर्धारण धनराशि का 10 प्रतिशत जो भी अधिक हो होगा। पंजीकरण के प्रथम चरण में छूट राजस्व निर्धारण धनराशि का 50 प्रतिशत (पंजीकरण की धनराशि सम्मिलित करते हुये) और शमन शुल्क का भुगतान करने पर मिलेगी। पंजीकरण के द्वितीय चरण में छूट राजस्व निर्धारण धनराशि का 55 प्रतिशत (पंजीकरण की धनराशि को सम्मिलित करते हुये) और शमन शुल्क का भुगतान करने पर मिलेगी। पंजीकरण के तृतीय चरण में छूट राजस्व निर्धारण धनराशि का 60 प्रतिशत (पंजीकरण की धनराशि को सम्मिलित करते हुये) और शमन शुल्क का भुगतान करने पर मिलेगी। रिपोर्ट विशाल रावत 151019049
