वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) के इस आदेश को सख्ती से लागू कराने के लिए परिवहन विभाग तैयारी में है। परिवहन विभाग ने बाहर के ऐसे माल वाहक वाहनों को रोकने के लिए 48 टीमें बनाई हैं। इसके साथ ही परिवहन विभाग ने सोमवार को नोटिस जारी कर प्रतिबंधित वाहनों के मालिकों को आगाह किया कि एक नवंबर से दिल्ली में प्रवेश न करें।
परिवहन विभाग ने साफ किया है कि सभी बीएस-छह वाणिज्यिक माल वाहनों को 31-अक्टूबर 2026 तक की अवधि के लिए दिल्ली में प्रवेश की अनुमति है, इन पर प्रतिबंध नहीं है। मगर इसके बाद ये भी प्रतिबंधित होंगे। उसके बाद इन वाहनों की श्रेणी में केवल इलेक्ट्रिक वाहनों को ही दिल्ली में अनुमति होगी।
परिवहन विभाग ने यह भी साफ किया है कि वाणिज्यिक माल वाहनों पर ग्रेप के विभिन्न चरणों के प्रतिबंध उस अवधि तक लागू रहेंगे, जब तक कि वह विशेष चरण लागू रहेगा।
वहीं दिल्ली की पड़ोसी राज्यों से मिलती सीमाओं पर परिवहन विभाग और यातायात पुलिस उन सभी 126 सीमा प्रवेश बिंदुओं पर स्वचालित नंबर प्लेट पहचान कैमरे भी लगाए जाएंगे। सीएक्यूएम के आदेश का पालन करते हुए ये कार्यान्वयन एजेंसियां तिमाही अनुपालन रिपोर्ट भी प्रस्तुत करेंगी।
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