फास्ट न्यूज इंडिया यूपी प्रतापगढ़। आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन लखनऊ के आदेश के अनुपालन में ग्रीष्म ऋतु में संक्रामक रोगों के प्रसार के दृष्टिगत आम जनमानस को सुरक्षित खाद्य एवं पेय उपलब्ध कराने हेतु खाद्य पदार्थ जिसमें ग्रीष्म एवं वर्षा ऋतु में खुले कटे-फटे, सड़े गले एवं कृत्रिम रूप से पकाये गये फलों तथा दूषित खाद्य पदार्थों यथा फलों के जूस, गन्ने का रस कार्बाइड से पकाये गये आम, आइसक्री व आइसकैण्डी आदि के निर्माण व विक्रय पर प्रभावी रोकथाम हेतु अभिसूना आधारित प्रभावी प्रवर्तन के विशेष अभियान चलाये जाने हेतु दिनांक-15 मई से 20 मई तक निर्देश में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के अधिकारियों द्वारा जनपद के विभिन्न बाजारों में स्थित खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया और खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अनुरूप न होने के संदेह पर 05 खाद्य पदार्थों के नमूने को संग्रहित कर विश्लेषण हेतु खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला को प्रेषित किये जा रहे है, खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला की जॉच रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त मानक के अनुरूप नहीं पाये गये नमूनों के विक्रेता के विरूद्ध नियमानुसार कठोर दडात्मक विधिक कार्यवाही की जायेगी।
खाद्य सचल द्वारा सोनाही पट्टी स्थित शिव शंकर के खाद्य प्रतिष्ठान से बेसन का एक नमूना, जलेसरगंज लालगंज स्थित शिव प्रसाद कार्बोनेटेड बेवरेज का एक नमूना, मोहनगंज बाजार स्थित मैक्स आइसक्रीम के खाद्य प्रतिष्ठान से आइसक्रीम का एक नमूना एवं टेउंगा स्थित डेयरी आइसक्रीम से आइस कैण्डी का एक नमूना तथा राजापाल टंकी स्थित संदीप जूस एण्ड शेक कार्नर के खाद्य प्रतिष्ठान से मौसम्बी के जूस का एक नमूना संग्रहित किया गया। खाद्य सचलदल में अजय कुमार तिवारी मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी, रोशन सिंह, संतोष कुमार दुबे, यादव संजय कुमार नन्हकू, विवेक कुमार तिवारी, ऋचा पाण्डेय, खाद्य सुरक्षा अधिकारीगण उपस्थित रहे। रिपोर्ट विशाल रावत 151019049
