एमपी उजैन। पुलिस मुख्यालय के आदेश पर पुलिस अधीक्षक उज्जैन के कुशल निर्देशन में जिले मे अपह्त बालक-बालिकाओ की बरामदगी हेतु अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (देहात) मयूर खंडेलवाल अनुविभागीय अधिकारी पुलिस बड़नगर महेन्द्र परमार के कुशल मार्गदर्शन मे थाना प्रभारी बडनगर अशोक कुमार पाटीदार व टीम द्वारा नाबालिक बालिकाओं को दस्तयाब करने में सफलता प्राप्त की।
घटना का विवरण व पुलिस कार्यवाही के अनुसार दिनांक 12 मार्च 2025 को फरियादी द्वारा थाने पर अपनी 17 वर्षी नाबालिक पुत्री को किसी अज्ञात आरोपी द्वारा बहला-फुसला कर ले जाने की सूचना दी थी आवेदक की सूचना पर थाना पर अपराध क्रमांक 174/2025 धारा 137(2) बीएनएस मे दर्ज कर विवेचना मे लिया गया मामला नाबालिक लडकी का होने से थाना प्रभारी बडनगर ने मामले की गंभीरता को भापते हुये तत्काल थाना स्तर पर टीम गठित कर बालिका की तलाश हेतु लगातार प्रयास किए व संभावित स्थानो पर दबिश दी गई। दिनांक 11 मई 2025 को इस सबंध मे मुखबिर सुचना प्राप्त हुई जिसके आधार पर कार्यवाही करते हुए नाबालिक बालिका को पुलिस टीम द्वारा इन्दौर पहुंचकर संदेही रविन्द्र उर्फ सोनू ठाकुर के कब्जे से दबरामद किया गया। नाबालिक बालिका के बयान के आधार पर आरोपी रविन्द्र उर्फ सोनू ने नाबालिक बालिका के साथ शादी का झांसा देकर गलत काम किया। प्रकरण मे आरोपी रविन्द्र उर्फ सोनू सिसोदिया के विरुद्ध धारा 96,64 (2) (एम), 127 (3) बीएनएस एवं 5 (एल), 6 पॉक्सो एक्ट का ईजाफा कर आरोपी रविन्द्र उर्फ सोनू सिसोदिया पिता धारासिंह निवासी भवानी नगर थाना बाणगंगा इन्दोर को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया। बाद न्यायालय द्वारा आरोपी को जेल भेजा गया। आरोपी का पुर्व मे कोई आपराधिक रिकार्ड नहीं है।
इसी तरह दूसरे प्रकरण में फरियादी द्वारा दिनांक 26.04.2025 को फरियादी द्वारा थाने पर अपनी 15 वर्षी नाबालिक पुत्री को किसी अज्ञात आरोपी द्वारा बहला-फुसला कर ले जाने की सूचना दी थी आवेदक की सूचना पर से थाना पर अपराध क्रमांक 306/2025 धारा 137(2) बीएनएस दर्ज कर विवेचना मे लिया गया तथा मुखबिर सूचना पर कार्यवाही करते हुए नाबालिक बालिका को पुलिस टीम द्वारा हम्बालिया गुजरात से संजय उर्फ टिकम के कब्जे से बरामद किया गया। बाद नाबालिक के बयान के आधार पर आरोपी संजय उर्फ टिकम ने नाबालिक बालिका के साथ शादी का झांसा देकर खोटा काम किया। प्रकरण मे आरोपी संजय उर्फ टिकम के विरुद्ध धारा 96,64(2) (एम), 127(3), 351(3) बीएनएस एवं 5 (एल), 6 पॉक्सो एक्ट का ईजाफा कर आरोपी संजय उर्फ टिकम पिता भगवान सिंह बागरी निवासी भोमलवास थाना बड़नगर को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया। बाद न्यायालय द्वारा आरोपी को जेल भेजा गया। आरोपी का पुर्व मे कोई आपराधिक रिकार्ड नही है।
सराहनीय भूमिका में थाना बडनगर पुलिस टीम अशोक कुमार पाटीदार, Si सुरेन्द्रसिंह गरवाल, Si चांदनी पाटीदार, Asi गोवर्धनदास, प्र.आर. हेमराज खरे, प्र.आर. राहुलसिंह राठौर, आर.संदीप, आर. महेश मौर्य, आर. मुकेश नागर, आर. शोभित शुक्ला, म.आर.ज्योति हाडा की भूमिका रही। रिपोर्ट - राकेश सेन 151159343
