फ़ास्ट न्यूज इंडिया यूपी बुलंदशहर। विशेष लोक अभियोजक योगेश कुमार ने बताया कि अभियुक्त फैजान पुत्र खैर मोहम्मद निवासी ग्राम जमालपुर थाना क्वारसी जिला अलीगढ़ ने एक अवैध व अनुचित सक्रिय गैंग बना रखा था। जिसका गैंग लीडर फैजान था फैजान अपने गैंग के साथी के साथ में मिलकर अपने आर्थिक भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए तथा समाज में भय व आतंक व्याप्त करने के लिए जनता के लोगों के साथ मारपीट, चोरी करके अवैध धन अर्जित करते थे उक्त अपराधों से इस गैंग के सदस्यों का समाज मे भय व आतंक व्याप्त था इस गैंग के भय व आतंक के कारण जनता का भी व्यक्ति स्वतंत्र रूप से इस गैंग के सदस्यों के विरुद्ध मुकदमा लिखाने तथा गवाही देने को तैयार नहीं होता था इस गैंग के द्वारा किए जा रहे। अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए तत्कालीन थाना अध्यक्ष पहासू ने उक्त गिरोह के विरुद्ध दिनांक 24 मई 2022 को गैंग चार्ट तैयार किया था जो उक्त गैंग चार्ट के आधार पर दिनाक 19 जून 2022 को गिरोह बंद व समाज विरोधी क्रिया क्लाप अधिनियम उत्तर प्रदेश क़ी धारा 2/3 के अंतर्गत अभियुक्तगण फैजान आदि के विरुद्ध fir दर्ज कराई इस अभियोग की विवेचना तत्कालीन थाना अध्यक्ष द्वारा की गई। विवेचना से पर्याप्त साक्ष्य संकलित कर विवेचक ने अभियुक्त फैजान आदि के विरुद्ध पर्याप्त सबूत पाए जाने पर धारा 2/3 उत्तर प्रदेश ग्रहो व समाज विरोधी क्रियाकलाप अधिनियम के अंतर्गत न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया अभियोजन व बचाव पक्ष की दलीलों व बहस को सुनने के पश्चात न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश अष्टम (विशेष न्यायाधीश) गैंगस्टर एक्ट बुलंदशहर चंद्रविजय श्रीनेत ने अभियुक्त फैजान को गेंगस्टर का दोषी पाते हुए 02 वर्ष के कारावास व 05 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई गई। रिपोर्ट - डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ सुनील कुमार 151044750
