शाहगंज। एक गांव निवासी विवाहिता को उसके पति ने तीन तलाक दे दिया। इस पर विवाहिता ने दहेज उत्पीड़न समेत विभिन्न धाराओं में ससुराली जन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सबरहद इमामपुर गांव निवासी सबा कलाम ने कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर आरोप लगाया कि उसका विवाह मुस्लिम रीति रिवाज से 4 मार्च 2017 को आजमगढ़ के दीदारगंज थाना क्षेत्र के दरियापुर गांव निवासी राशिद पुत्र नूर मोहम्मद के साथ हुआ था। 11 हजार 151 रुपये देय मुहर देकर हुआ था। कुछ दिन बीतने के बाद ससुराल पक्ष के लोग दहेज में चार पहिया वाहन की मांग करते हुए विवाहिता को प्रताड़ित करने लगे। 12 जनवरी 2024 को पति समेत ससुराल के लोगों ने विवाहिता से सारे जेवरात और कपडे़ लेकर उसे घर से निकाल दिया। दहेज नही देने पर तीन तलाक की धमकी दी। कुछ दिन बीतने के बाद विवाहिता के पति ने दूसरी शादी कर ली। विवाहिता का आरोप है कि 5 फरवरी 2025 को विवाहिता का पति राशिद ने घर पहुंचकर तीन बार तलाक तलाक तलाक कह उसे छोड़ दिया। विवाहिता ने वृहस्पतिवार को तहरीर देकर दहेज उत्पीड़न समेत तलाक का आरोप लगाया। पीड़िता के तहरीर पर पुलिस ने पति राशिद, सास अन्जुम, देवर आमिर व नूर मोहम्मद की दूसरी पत्नी गुलिस्तां व फैयाज पुत्र बदरुद्दीन व समापरवीन पत्नी फैयाज के विरुद्ध दहेज उत्पीड़न का मुकदमा पंजीकृत कराया। प्रभारी निरीक्षक दीपेंद्र सिंह ने बताया कि मामले की जानकारी है। मुकदमा पंजीकृत कर जांच की जा रही है।
