जौनपुर। जिला जज अनिल कुमार वर्मा ने मुंगराबादशाहपुर थाना क्षेत्र के डेंगू सराय चक्की गांव में विवाहित की जलने से मौत के मामले में दोषी पति टुनटुन विश्वकर्मा को आत्महत्या के लिए उकसाने का दोषी पाते हुए 5 वर्ष कैद व 12,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। वादिनी ज्योति विश्वकर्मा निवासी प्रतापगढ़ ने मुंगराबादशाहपुर थाने पर प्राथमिकी दर्ज कराई कि उसकी छोटी बहन प्रियंका की शादी टुनटुन विश्वकर्मा के साथ हुई थी। काफी सामान उपहार में दिया गया था। विवाह के बाद पति व ससुराल वाले दहेज में मोटरसाइकिल की मांग को लेकर प्रियंका को मारते पीटते व प्रताड़ित करते थे। वह फोन से सारी बात बताती थी। 3 जून 2018 को उसने फोन से प्रताड़ना की बात बताई। इसी दिन 11:00 बजे टुनटुन ने फोन किया कि प्रियंका की जलने से मौत हो गई है। वादिनी वहां पहुंची तो देखा कि प्रियंका मृत पड़ी थी। पुलिस ने विवेचना करके कोर्ट में केस डायरी दाखिल की। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सतीश कुमार पांडेय, सतीश पांडेय ने गवाहों का बयान कराया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद दोषी पति को पांच साल की सजा सुनाया।
