फास्ट न्यूज़ राजस्थान
*जयपुर:* राजस्थान के टोंक जिले के समरावता गांव के अंतर्गत आने वाले पैमाने के दौरान हुए आर्थिक घोटाले के दौरान नागालैंड के नारियल की जमानत याचिका पर फिर से अदालत में सुनवाई शुरू हो गई है। मंगलवार को राजस्थान हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान सरकारी पक्ष ने अदालत को जानकारी दी कि 11 फरवरी को स्थानीय अदालत में पेश किया जाएगा। इसके बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 12 फरवरी तय की है।
राज्य सरकार की ओर से मामले में पेश किए गए जीए-सीयूएम-एएजी राजेश चौधरी ने कोर्ट को बताया कि पुलिस को 11 फरवरी को पेशी पर बुलाया गया है। इसके बाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश प्रवीर भटनागर की एकलपीठ ने 12 फरवरी तक सुनवाई की।
*अब 12 फरवरी को होगी सुनवाई:*
नरेश मीना की ओर से पैरवी कर रहे वकील डॉ. महेश शर्मा और वकील लाखन सिंह मीना ने अदालत में जमानत के लिए दलीलें दायर कीं, लेकिन अदालत ने अदालत में सुनवाई की दलीलें दीं। अब इस मामले में अगली सुनवाई 12 फरवरी को होगी, तब तय होगा कि नरेश मीना को जमानत मिलेगी या नहीं।
बताओ, अभी भी यह सवाल उठा है कि क्या नरेश अनार्य को जमानत मिलनी चाहिए? अब 12 फरवरी को होने जा रही सुनवाई पर यह सलाह दी जाएगी कि उच्च न्यायालय उन्हें जमानत दे या नहीं। निरीक्षण, उन्हें 12 फरवरी तक जेल में ही रहना होगा।
*क्या है समरावता सुपरस्टार कांड:*
शैक्षणिक संस्थान कि यह मामला टोंक जिले के समरावता गांव का है, जहां जिले के बीच में नागालैंड के रहने वाले कैलाश मीना ने एसडीएम को बदनाम किया था। नरेश नाम के व्यक्ति का आरोप था कि एसडीएम से वोटिंग करवा रहे थे, जबकि गांव के लोग वोटिंग का बहिष्कार करना चाहते थे। घटना के बाद पुलिस ने नरेश रैना को गिरफ़्तार करने के लिए गांव में एक दोस्त को गिरफ्तार कर लिया, जिस गांव में उपद्रव मच गया। बाद में पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और अब तक जेल में हैं।
