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कौशल आधारित नव प्रसारक नीति (योजना) से होगा जनकल्याणकारी योजनाओं का प्रचार-प्रसार* *प्रत्येक जिला स्तर पर दो-दो सोशल मी
  • 151173909 - AKHIL KUMAR GURDENIYA 0 0
    20 Jan 2025 22:50 PM



फास्ट न्यूज़ राजस्थान 

कौशल आधारित नवीन प्रसारक नीति (योजना) के माध्यम से जनकल्याणकारी मंजूरी का प्रचार-प्रसार किया गया। *
*प्रत्येक जिला स्तर पर दो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर (नव प्रसारक) नियुक्त किये जायेंगे

सरकारी अनुमोदन की शत-प्रतिशत जनता तक पहुंच, प्रचार-प्रसार के लिए एवं जिला मुख्यालय स्तर पर नवीन प्रकाशन।

राज्य सरकार के बजट बजट 2024-25 के बिंदु संख्या 107 उप बिंदु 3 के बजट में जनकल्याणकारी घोषणा के प्रचार-प्रसार में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को शामिल करने के लिए कौशल आधारित नव प्रसार नीति (SAIJANA) जारी की गई है।
*ये होगी नई ब्रॉडकास्टर की नीति (योजना) और उद्देश्य*
वर्तमान में सोशल मीडिया सूचना और राष्ट्रीयता में महत्वपूर्ण भूमिका है। सोशल प्रभावित मीडिया ने अपनी इनोवेटिव सामग्री के माध्यम से खुद को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर स्थापित किया है। नव प्रसारक कार्यक्रम के माध्यम से ऐसे नए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स (नए प्रसारक) का कौशल विकास कर उन्हें राज्य सरकार की मंजूरी के प्रचार-प्रसार में शामिल करने के आयाम स्थापित किए जाएंगे। इस सोशल मीडिया इम्प्लीमेंटल लोग कौशल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न सोशल मीडिया सहयोग शामिल होंगे, जिससे उन्हें सामग्री निर्माण, वीडियो संपादन, संपादन संपादन, एसियो, सोशल मीडिया प्रबंधन, ब्रांडिंग और एनालिटिक्स जैसे विभिन्न डिजिटल कौशल हासिल करने में मदद मिलेगी।
*पात्रता होगी*
न्यूनतम आयु 21 वर्ष के लिए नए प्रकाशन, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की झलक समझ, हिंदी और अंग्रेजी सागर का अच्छा ज्ञान, इंटरनेट उपयोग कौशल आदि निर्धारित किया गया है। इसके साथ ही, राज्य सरकार संयुक्त राष्ट्र के लोगों को विशेष योग्यता वाले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के रूप में सलाह देती है, जिसमें वीजी, फेसबुक, एक्स, शतरंज और यूट्यूब पर किसी भी तरह से अकाउंट बनाया जाता है और नियमित रूप से उनसे कोई भी सामग्री अपलोड की जाती है। इसके लिए दो श्रेणियां निर्धारित की गई हैं। श्रेणी ए को 1 लाख से अधिक दृश्यों और प्रतिभाओं के बीच के रूप में परिभाषित किया गया है और श्रेणी बी को 7 हजार से 1 लाख से अधिक दर्शकों के बीच निर्धारित किया गया है। इसके साथ ही सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का अकाउंट एक साल तक सक्रिय रहना चाहिए और पिछले एक साल में 100 पोस्ट होना चाहिए।
*यह होगी चयन प्रक्रिया*
प्रत्येक जिले में जिले के नए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर (नए प्रचारक) का एक दल तैयार होगा, जिसमें जिले के लिए निर्धारित योग्यता के आधार पर नियुक्त किए गए जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी शामिल होंगे। जिलों के लिए नए प्रकाशनों की संख्या जिला सूचना निदेशालय एवं गुना कार्यालय के प्रभारी द्वारा तय कर इस पैनल को राज्य सांख्यिकी समिति को भेजा जाएगा। नए प्रकाशनों के चयन पर राज्य सांख्यिकी समिति अंतिम निर्णय। राज्य सरकार द्वारा एक राज्य वैज्ञानिक समिति का गठन किया जायेगा।

*न्यू सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर (न्यू ब्रॉडकास्टर्स) के चयन के लिए 21 जनवरी तक अधिसूचना एवं राष्ट्रीय कार्यालय में आवेदन किया जा सकता है*:- 21 वर्ष से अधिक आयु के युवाओं के लिए न्यू सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर (न्यू ब्रॉडकास्टर्स) के रूप में कार्य करना इच्छा है, संपर्क करें। सूचना एवं निबंधन कार्यालय, आपका नाम, पिता का नाम, मोबाइल नंबर, आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का खाता/पेज/चैनल कुंजी पहचान और अन्य आवश्यक जानकारी। 21 जनवरी तक आवेदन किया जा सकता है।
*नए सोशल मीडिया रुझानों, युक्तियों और युक्तियों पर कौशल प्रशिक्षण*
जागरूकता के बारे में सोशल मीडिया प्रभावितों को विज्ञापन, विज्ञापन, डेटा सुरक्षा और कानूनी देनदारियों के बारे में जानकारी दें। यह कौशल प्रशिक्षण अनुभवी प्रतिभाशाली लोग, डिजिटल विपणन विशेषज्ञ और विषय वस्तु विशेषज्ञ वेबिनार के माध्यम से दिया गया। प्रशिक्षण कौशल के दौरान सोशल मीडिया की दुनिया में हो रहे नवाचारों का शास्त्रीय और व्यावहारिक ज्ञान दिया जाएगा। प्रशिक्षण कौशल की अवधि एक से दो घंटे होगी। यह वेबिनार सोशल प्रभावित मीडिया के लिए खुला रहेगा। एक माह में दो बार कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम दिया जायेगा। इस कार्यक्रम में कोई भी नया प्रचारक भाग ले सकता है। प्रशिक्षण कौशल के बाद निर्देश दिये जायेंगे।

*ये धार्मिक नव प्रसारक के सूत्र* नव प्रसारक अपने सोशल मीडिया माध्यम से राज्य सरकार के जनकल्याणकारी निर्णय और अनुमोदन का प्रचार-प्रसार विज़िट। नव प्रसारक अपने सोशल मीडिया अकाउंट (फेसबुक, एक्स, मूल्यांकन और यूट्यूब) पर राज्य सरकार के जन कल्याण संबंधी दिशानिर्देश और निर्णयों से संबंधित दैनिक कम से कम एक पोस्ट अपलोड करें। इसके साथ ही नव प्रकाशनों के कार्य में राज्य सरकार के जनकल्याणकारी कार्यक्रमों को अनिवार्य रूप से अपने सोशल मीडिया अकाउंट से लाइव प्रसारित किया जा सकता है या राज्य सरकार के जनकल्याणकारी सिद्धांतों से संबंधित संबंधितों को शेयर/री-पोस्ट, दैनिक रूप से अपलोड किया जा सकता है। , राज्य सरकार के नवप्रवर्तनकर्ताओं द्वारा, विभिन्न सोशल मीडिया हैंडल के पोस्ट को दैनिक रूप से साझा करना/पुनः पोस्ट करना, सूचना एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विभाग के साथ नियमित सोशल मीडिया सहयोग, व्यक्तिगत रूप से जिला सूचना एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कार्यालय के प्रभारी के संपर्क में रहना। नियमित रूप से कार्य करना, प्रचार प्रसार का उल्लेख करते हुए एक दैनिक डायरी रखना और अपने गुरु को रिपोर्ट करना, सूचना एवं राष्ट्रीय विभाग की वेबसाइट या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सामग्री के आधार पर पोस्ट तैयार करना और उन्हें अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड करना करना आदि शामिल है। एक बार पोस्ट अपलोड करने के बाद नए ब्रॉडकास्टर एसिव के रूप में पोस्ट को डिलीट नहीं किया जाएगा।

*यह कार्यक्रम की अवधि* कार्यक्रम की अवधि एक वर्ष होगी। वर्ष के अंत में, यदि सलाहकार नए प्रकाशन के प्रदर्शन के आधार पर कार्यक्रम की अवधि बढ़ाने की सलाह देता है, तो कार्यक्रम की अवधि छह महीने तक हो सकती है। इस अवधि को दो बार स्केल तक किया जा सकता है। किसी भी स्थिति में कार्यक्रम की अवधि दो वर्ष से अधिक नहीं होगी।

*ये होंगे मेंटर* संबंधित जिले के जिला सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय के प्रभारी नवीन प्रकाशक केटर होंगे, जो समय-समय पर कार्य की प्रगति की समीक्षा करेंगे। नया प्रकाशन जिला सूचना एवं राष्टपति कार्यालय प्रभारी के साथ मिलकर काम करना। नए प्रॉडक्ट पर हर महीने अपनी रिपोर्ट दर्ज करें। नए प्रकाशन के लिए एक प्रकाशक अधिकारी को नामित किया जा सकता है, जो काम की निगरानी और निरीक्षण के लिए जिम्मेदार होगा।

*यह लिखावट* डिजिटल नए प्रकाशन को अपने दैनिक सोशल मीडिया पोस्ट पर पोस्ट करने के लिए मासिक एकमुश्त राशि का भुगतान किया जाएगा। श्रेणी ए के नए प्रकाशनों को एकमुश्त 25 हजार रुपए और श्रेणी बी के नए प्रकाशनों को 15 हजार रुपए प्रति माह की राशि का भुगतान किया जाएगा। अंतिम माह के एवं जापान के भुगतान कार्यक्रम की अवधि पूरी होने के बाद अंतिम रिपोर्ट जारी की जाएगी। यदि नए प्रसारक कार्यक्रम में शामिल होने के 01 माह के लिए कार्यक्रम छूट देता है तो उसे कोई भी हथियार नहीं दिया जाएगा। जापानी नए प्रॉडक्ट्स को इलेक्ट्रॉनिकी के अलावा कोई टी/डीए और किसी अन्य प्रकार का ऑफर नहीं दिया जाएगा।

*यह होगी संरचना* मार्गनिर्देशक के दिशा-निर्देश विभाग में न्यूयार्क द्वारा प्रकाशित सभी कार्यों को पूरा करने के लिए सभी कार्यों को पूरा किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान नया प्रसारक हर माह अपनी रिपोर्ट में समाचार लिखेगा। रिपोर्ट में प्राप्तकर्ता की गुणवत्ता और मूल्यांकन का आकलन किया जाएगा। प्राप्त रिपोर्ट का आकलन करने के बाद, मंटर मंज़ूर या लॉरेंस की स्टॉक के साथ रिपोर्ट विभाग को प्रस्तुत की जाएगी। सभी नए डेटा प्रॉडक्ट्स के पास इंटरनेट एंकर और कार्ड के साथ अपना लैपटॉप होना चाहिए। नए प्रसारक को कार्यक्रम की अवधि के दौरान या उसके बाद विभाग के कर्मचारी के रूप में नहीं माना जाएगा।

*नये प्रचारकों की कुल* संख्या राज्य में आलौकिक की संख्या के अनुसार श्रेणी ए का एक नया प्रचारक श्रेणी बी का एक नया प्रचारक प्रति जिले में कुल दो नये प्रचारक और श्रेणी ए के दो नये प्रचारक और श्रेणी बी का एक नया प्रसारक प्रत्येक जिले प्रत्येक जिला वार्ड में कुल तीन नये प्रसारक चुने जायेंगे। इस प्रकार मुद्रित सभी नवीन प्रकाशन यह सुनिश्चित करेंगे कि राज्य सरकार की जनकल्याणकारी घोषणा के प्रचार-प्रसार सहयोगी सहयोगी संस्थान संचालित किये जायें।

*रिपोर्ट का आकलन और स्थिरांक* कार्यक्रम की अवधि पूरी होने के बाद नए प्रकाशन को अपने द्वारा संचालित कार्य के एक रिपोर्टर को फिर से शुरू करना पड़ता है। रिपोर्ट के आकलन के आधार पर नए प्रकाशनों के लिए कार्यक्रम की अवधि जारी की जा सकती है।
प्रस्तावक द्वारा अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 01 महीने का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। लेकिन यह अतिरिक्त 01 माह का अंतिम संस्कार नहीं दिया जाएगा। अंतिम माह के दौरान नए प्रसारक द्वारा एक प्रशिक्षण रिपोर्ट तैयार की जाएगी और विभाग को प्रस्तुत किया जाएगा। यदि नया प्रकाशन इस माह के दौरान रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल रहता है तो पिछले माह की समीक्षा भी अगले माह तक के लिए जारी कर दी जाएगी।

*कार्यक्रम अवधि का अंत*
यह कार्यक्रम एक कौशल आधारित कार्यक्रम है और यह कोई स्थायी नौकरी या भविष्य के रोजगार की सद्भावना नहीं देता है। राज्य सरकार बिना किसी कारण के किसी भी समय कार्यक्रम को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखती है। कार्यक्रम के समापन के बाद नए प्रसारक को कोई विशेष लाभ या सेवा लाभ प्रदान नहीं किया जाएगा। यदि कोई भी नया पब्लिकेशन प्रॉडक्शन का उल्लंघन करता है और उसका संस्करण विफल रहता है, तो सरकार उस न्यू प्रॉडक्शन प्रोग्राम को तुरंत समाप्त कर सकती है। कार्यक्रम की अवधि के दौरान विश्वास संबंधी जानकारी के किसी भी उल्लंघन के तहत नए प्रकाशन के लिए कार्यक्रम को समाप्त किया जा सकता है। यदि कोई नया प्रसारक कार्यक्रम के स्तर और स्तर का उल्लंघन करता है तो विभाग कार्यक्रम को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित है। कार्यक्रम की समाप्ति के बाद किसी भी तरह की अपील या दीक्षांत समारोह का कार्यक्रम नहीं होगा। कार्यक्रमों की अवधि समाप्त होने के बाद सरकार द्वारा किसी लाभ या सेवा का लाभ नहीं दिया जाएगा।

*शर्तें अलग-अलग होंगी* नए प्रकाशनों को सरकारी कर्मचारी नहीं माना जाएगा और इस प्रकार के नए प्रकाशनों को सेवा प्रदाताओं का कोई लाभ नहीं मिलेगा। कार्यक्रम की अवधि के दौरान दुर्घटना या बीमारी के कारण नए प्रकाशक द्वारा किए गए किसी भी खर्च या नए प्रकाशन के बीमा चिकित्सा की किसी भी लागत के लिए विभाग की जिम्मेदारी नहीं होगी। सूचना एवं राजशाही विभाग के निदेशक/अयुक्त का निर्णय अंतिम एवं नामांकन होगा।
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