स्पेशल ट्रायल कोर्ट में पति के खिलाफ अप्राकृतिक यौन संबंध कायम करने की धारा-377 के साथ ही दहेज प्रताड़ना अधिनियम, घरेलू हिंसा और मारपीट सहित अन्य धाराओं में दर्ज प्रकरण पर सुनवाई हुई। इस मामले में दोनों पक्ष के अभिभाषकों द्वारा पेश किए गए तर्कों पर विचार करने के बाद स्पेशल न्यायालय ने आरोपी पवन के विरुद्ध अप्राकृतिक यौन संबंध स्थापित करने के लिए दर्ज धारा-377 के आरोप से पति को क्लीन चिट दे दी।
न्यायालय ने मप्र विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के प्रकरण में हाईकोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा, पुरुष का पत्नी के साथ यौन क्रिया बलात्कार नहीं है। यदि धारा-377 के तहत परिभाषित अप्राकृतिक यौन संबंध पति द्वारा पत्नी के साथ किया जाता है, तो इसे भी अपराध नहीं माना जा सकता। हालांकि, पत्नी द्वारा पति के खिलाफ अन्य धाराओं में दर्ज प्रकरण की ट्रायल (मजिस्ट्रेट) जारी रहेगी।