फ़ास्ट न्यूज़ इंडिया औरैया। थाना दिबियापुर क्षेत्र से करीब छह वर्ष पूर्व एक नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने व छेड़खानी करने के दोषी को विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) मनराज सिंह ने पांच वर्ष के कठोर कारावास की सुनाई। इसके साथ ही 25 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। हालांकि बचाव पक्ष की ओर से बताया गया कि जिस नाबालिग को आरोपी ले गया था। उसने उसी पीड़िता के साथ शादी कर ली और उसके दो छोटे बच्चे भी हैं। मामले में अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे डीजीसी व विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि घटना 2018 की है। वादी की 14 वर्षीय पुत्री शौच क्रिया के लिए दोपहर तीन बजे गई थी। तभी गांव निवासी नरेंद्र सिंह उसकी पुत्री को बहला-फुसलाकर ले गया। काफी जांच करने पर पुलिस ने दो मार्च 2018 को घटना का खुलासा कर दिया। पुलिस ने विवेचना कर आरोपी लखनपुर निवासी नरेंद्र सिंह के खिलाफ अपहरण, पॉक्सो व छेड़छाड़ की धाराओं में आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया। यह मुकदमा विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) मनराज सिंह की कोर्ट में चला तथा शुक्रवार को इसका निर्णय हुआ। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) ने 18 वर्ष से कम आयु की कन्या के साथ इस तरह के घृणित अपराध पर कठोर सजा देने की बहस की। वहीं बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि दोषी सिद्ध अभियुक्त 27 वर्षीय शादीशुदा व्यक्ति है। उसने इस मामले में पीड़िता से ही शादी की है। वह पीड़िता के साथ जयपुर में सिलाई का काम करके अपने परिवार का भरण पोषण करता है। दोनों पक्षकारों को सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश ने दोषी को पांच वर्ष की सजा सुनाई है। नरेंद्र को जिला कारागार इटावा भेज दिया गया है। कोर्ट ने जमा कराए गए अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता (जो कि पत्नी बताई गई) को अदा करने का भी आदेश दिया है