फास्ट न्यूज़ इंडिया राजस्थान। भरतपुर में एक शिक्षक को लाभ-परिलाभ नहीं दिए जाने से नाराज कोर्ट ने डीएम की गाड़ी और जिला परिषद कार्यालय भवन, बीडीओ कुम्हेर का कार्यालय भवन और गाड़ी कुर्क करने के आदेश दिए हैं। बता दें कुम्हेर क्षेत्र के एक शिक्षक को तीन दशक पूर्व फर्जी डिग्री का आरोप लगाते हुए बीडीओ ने बर्खास्त कर दिया था। शिक्षक ने कोर्ट की शरण ली और जीत गया। दरअसल, दो साल पहले न्यायालय ने जिला कलेक्टर, जिला परिषद सीईओ और बीडीओ कुम्हेर को आदेश दिए थे कि शिक्षक को तमाम लाभ परिलाभ के 86 लाख रुपये दिए जाएं, लेकिन आदेश की पालना नहीं की गई। कोर्ट अमीन व अधिवक्ता ने पीड़ित के साथ पहुंच कर कुर्की के आदेश चस्पा कर दिए। फास्ट न्यूज़ इंडिया स्टेट ब्यूरो चीफ चैनल राजस्थान योगेंद्र शर्मा 15 11 72414