फास्ट न्यूज इंडिया यूपी मऊ । जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी साहित्य निकष सिंह एवं जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी रश्मि मिश्रा ने बताया कि दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति (अदर देन इण्टर) योजनान्तर्गत जारी समय सारणी के अनुसार प्रदेश के अन्दर विश्वविद्यालय / एफिलिएटिंग एजेन्सी के नोडल अधिकारी द्वारा शिक्षण संस्थान की मान्यता, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, सीटो की संख्या एवं फीस आदि को आनलाइन पोर्टल पर अंकित एवं सत्यापित कर डिजिटल हस्ताक्षर से आनलाइन लॉक करने के उपरान्त जिला अल्पसंख्यक कल्याण एवं जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण के स्तर से मास्टर डाटा को सत्यापित करने हेतु निम्न अभिलेख उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है।
जिसमें मास्टर डाटा लाक की रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति।
शिक्षण संस्था के मान्यता की प्रमाणित प्रति ।
शिक्षण संस्था में संचालित पाठ्यक्रम का प्रकार, सीटो की संख्या आदि की मान्यता की प्रमाणित प्रति एवं मास्टर डाटा में अंकित फीस के मान्यता की प्रमाणित प्रति।
उल्लेखनीय है कि शिक्षण संस्थानो का मास्टर डाटा समस्त स्तर से सत्यापित एवं लाक होने के उपरान्त ही संस्था आवेदन करने वाले छात्रों का आवेदन अग्रसारित कर सकेगी।
उन्होंने बताया कि मास्टर डाटा में सम्मिलित जनपद की समस्त (नवीन एवं पुरानी) दशमोत्तर (अदर देन इण्टर) संस्थाएं उपरोक्त अभिलेखो की प्रमाणित प्रति अतिशीघ्र कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि समयान्तर्गत नियमानुसार मास्टर डाटा के आनलाइन सत्यापन करने की कार्यवाही की जा सके। उक्त कार्य में विलम्ब के लिए स्वयं संस्था उत्तरदायी होगी। रिपोर्ट डिस्ट्रिक इंचार्ज डेली चन्दन कुमार 151173880