ललितपुर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एससी-एसटी कोर्ट, यादवेंद्र सिंह ने 12 साल पुराने मामले में हत्या के मामले में दोष सिद्ध कर दिया है। सजा के बिंदुओं पर फैसला आगामी 15 अक्तूबर को सुनाया जाएगा।
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता संजीव लिटौरिया ने बताया कि विगत 26 दिसंबर 2012 को जामनी बांध में एक युवक का शव मिला था। उसके शरीर पर चाकू के 21 निशान थे।
उसके भाई विनोद ने उसकी शिनाख्त महेंद्र कुमार निवासी थाना मड़ावरा अंतर्गत ग्राम रनगांव के रूप में की थी। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया था। जांच में दो आरोपियों के नाम उजागर हुए थे, जिसमें एक नाबालिग था। दूसरे आरोपी शाहरूख को मुख्य आरोपी बनाकर न्यायालय में पेश किया था। इसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। साक्ष्यों व गवाहों को देखते हुए न्यायाधीश ने शाहरूख पर दोष सिद्ध कर दिया है
इंडिया न्यूज़ इंडिया ब्यूरो चीफ विक्रम सिंह सेंगर