ग्वालियर. जिले में शस्त्र जमा करने की तिथि बढा दी गई है। ऐसे शस्त्र लायसेंसधारी जो अभी तक पुलिस थानों में अपने शस्त्र जमा नहीं कर पाए है व ेअब 5 अप्रैल 2024 तक संबंधित पुलिस थाने में अपने शस्त्र जमा कर सकेंगे। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती रूचिका चौहान ने जिले में लोकसभा चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने के उद्देश्य का अदेश जारी किया है। उन्होंने सभी थाना प्रभारियों को इस आदेश का पालन कराने के निर्देश दिए है साथ ही प्रतिदिन जमा होने वाले शस्त्रों की जानकारी निर्वाचन आयोग एवं जिला निर्वाचन कार्यालय को भेजने के लिये कहा है।
ज्ञात हो लोकसभा निर्वाचन की आचा संहिता लागू होने के बाद कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती चौहान द्वारा जिले के सभी शस्त्र लायसेंस निलंबित कर जिले में अस्त्र-शस्त्र लेकर चलने पर पुर्णत प्रतिबंध लगा दिया था साथ ही 31 मार्च तक निकटतम पुलिस थाने और पुलिस लाइन में शस्त्र जमा करने के आदेश दिए गए थे। इस तिथि को बढाकर अब 5 अप्रैल कर दिया गया है। जिला दण्डधिकारी द्वारा जारी किए गए नए आदेश में स्पष्ट किया गया है कि आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड विधान की धारा-188 एवं आयुध अधिनियम के तहत दण्डनीय अपराध होगा। नए आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि शस्त्र जमा करने से छूट संबंधी आवेदन पत्र 31 मार्च तक ही मान्य किए गए है।
स्क्रीनिंग समिति के निर्णय के अनुसार शस्त्र जमा न करने की छूट वाले आवेदकों की सूची जारी
शस्त्र जमा न करने की छूट के संबंध में जिन लोगों ने जिला दण्डाधिकारी कार्यालय में आवेदन जमा किए थे। स्क्रीनिंग समिति द्वारा गत 30 मार्च को हुई बैइक में इन सभी आवेदनों की प्रकरणवार समीक्षा की गई। स्क्रीनिंग समिति के निर्णय के अनुसार जिन लोगों को शस्त्र जमा न करने की छूट दी गई है वह सूची जारी कर दी गई है साथ ही जिनके आवेदनों को अमान्य किया गया है वह सूची भी जारी कर दी गई है। अपर जिला दण्डधिकारी टीएन सिंह ने बताया कि दोनों प्रकार की सूची कलेक्ट्रेट के सूचना पटल पर प्रदर्शित कर दी गई है साथ ही संबंधित पुलिस थानों व आवेदकों को भी सूचित कर दिया गया है।