भोपाल. मध्य प्रदेश में प्रॉपर्टी की नई गाइडलाइन आज 1 अप्रैल से लागू नहीं होगी। 2023-24 की गाइडलाइन के अनुसार ही प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री होगी। सोमवार सुबह यह आदेश सामने आया। महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक मध्य प्रदेश ने लोकसभा चुनाव की आचार संहिता का हवाला देते हुए यह फैसला लिया। नई दरें चुनाव के बाद लागू होंगी।
नए वित्तीय वर्ष यानी 1 अप्रैल 2024 से मध्य प्रदेश में सफर महंगा होने जा रहा है। मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने 4 नेशनल हाईवे और 6 स्टेट हाईवे पर टोल टैक्स की दरों में बढोतरी को मंजूरी दे दी है। नये बढे हुए दर पर कल से टोल टैक्स का भुगतान करना होगा। अलग-अलग टोल प्लाजा में 1 से 7 परसेंट तक वृद्धि की गयी है। एमपीआरडीसी की सिफारिश के बाद एक कार पर औसतन 4 तक टोल टैक्स बढ जाएगा। राहत की बात है कि मध्य प्रदेश के 90 से ज्यादा मार्गों पर टोल टैक्स की दरें नहीं बढाई गई है। चार नेशनल हाईवे और 6 स्टेट हाईवे पर वाहनों से एक से लेकर 7.50 परसेंट तक ज्यादा टोल टैक्स की वूसली की जायेगी।