यूपी प्रतापगढ़। आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन उ0प्र0 लखनऊ के द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 30(2)(डी) के अनुपालन हेतु उक्त अधिनियम की धारा 30(2)(ए) में निहित अधिकार का प्रयोग करते हुए जन स्वास्थ्य के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा में हलाल प्रमाणन युक्त खाद्य उत्पादों यथा डेरी उत्पाद, चीनी, बेकरी उत्पाद, पिपरमिन्ट ऑयल, नमकीन रेडी टू ईट सेवरीज व खाद्य तेल आदि के निर्माण, भण्डारण, वितरण एवं विक्रय पर (निर्यातक के लिए निर्यात हेतु उत्पादित खाद्य पदार्थों को छोड़कर) तत्काल प्रभाव से प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। उक्त के अनुपालन में सहायक आयुक्त (खाद्य) ग्रेड-द्वितीय धीरेन्द्र प्रताप सिंह के निर्देशन में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम द्वारा जनपद प्रतापगढ़ स्थित विभिन्न बाजारों में 24 खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया।
निरीक्षण के दौरान कचहेरी रोड स्थित वी-मार्ट में एरावत ब्राण्ड चावल के 115 पैकेट, क्वालटी ब्राण्ड का कार्न फ्लैक्स के 09 पैकेट, दहिलामऊ एवं बलीपुर स्थित स्मार्ट प्वांइट में तत्व ऐग्रोगेनिक ब्राण्ड का चावल, दाल, पोहा, लोबिया, हल्दी पाउडर आदि के लगभग 120 पैकेट हलाल प्रमाणन युक्त खाद्य पदार्थ स्टोर में थे, जो कम्पनी द्वारा रिकाल कर लिये गये है। वर्तमान में किसी भी प्रतिष्ठान में हलाल प्रमाणन युक्त खाद्य पदार्थ विक्रय हेतु प्रदर्शित नहीं है। निरीक्षण के दौरान जनपद प्रतापगढ़ में स्थित विभिन्न बाजारों में खाद्य कारोबारकर्ताओं को निर्देशित किया गया कि हलाल प्रमाणन युक्त खाद्य पदार्थों का निर्माण, भण्डारण, वितरण एवं विक्रय खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(जेडएफ)(ए)(1) में मिथ्याछाप की परिभाषा से आच्छादित है तथा उक्त अधिनियम की धारा 52 के अन्तर्गत अर्थदण्ड से दण्डनीय है। विशाल रावत डिस्ट्रिक ब्यूरो चीफ फास्ट न्यूज इंडिया प्रतापगढ़ 151019049