बिहार के अखगाव। सभी बच्चे एवम बच्ची को दी गई जानकारी की बाल विवाह करना कानून जुर्म हैं। कम उम्र में शादी नहीं करना चाहिए। इससे शरीर का विकास नही होता हैं तथा पढ़ाई भी नहीं होता हैं। इसमें बच्ची का उर्म 18 साल से उपर, बच्चा का उर्म 21 साल से उपर जरूरी हैं। यही बात संदेश थाना के नसरथ पुर विद्यालय में बताया गया। गोपाल मिश्रा एरिया इंचार्ज अखगाव 151171450
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