उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों को योगी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के रजिस्ट्रेशन शुल्क में छूट देने के लिए उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली में संशोधन किया है। परिवहन विभाग के प्रमुख सचिव एल. वेंकटेश्वर लू ने सोमवार को इसकी अधिसूचना जारी की है। जानते हैं इसका किसे और कितना फायदा होगा। वर्ष 2022 की नीति में इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर वित्तीय प्रोत्साहन के लिए रजिस्ट्रेशन शुल्क और रोड टैक्स से छूट दिए जाने का प्रावधान किया गया है। इसी के तहत अब इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति 2022 के अधिसूचित होने की तारीख यानी 14 अक्टूबर 2022 से तीन वर्ष की अवधि में प्रदेश में खरीदे गए किसी भी इलेक्ट्रिक वाहनों पर छूट दी जाएगी।
इसके अलावा चौथे और पांचवें वर्ष में प्रदेश में निर्मित इलेक्ट्रिक वाहनों के पंजीकरण शुल्क व रोड टैक्स में छूट प्रदान की जाएगी। स्क्रैप किए जाने वाले किसी भी वाहन पर अगर रजिस्ट्रेशन फीस या फिटनेस फीस बकाया है, तो उसे भी अधिसूचना जारी होने की तारीख यानी 12 जून 2023 से एक वर्ष के लिए माफ किया गया है। प्रमुख सचिव ने बताया कि इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन दिए जाने और प्रदूषण की रोकथाम के लिए औद्योगिक विकास विभाग उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति 2022 लाया है। इसी के अनुसार वाहनों के रजिस्ट्रेशन शुल्क में छूट की व्यवस्था के लिए परिवहन विभाग ने संशोधित अधिसूचना जारी कर दी है।
