यूपी मऊ। माननीय न्यायालय एएसजे-प्रथम द्वारा थाना सरायलखंसी में पंजीकृत मु0अ0सं0 911/08 धारा 147,148,149,323, 324,325,452,504,506 भादवि से सम्बन्धित 08 अभियुक्तगणों क्रमशः रामकेश पुत्र रामपत, मगरु पुत्र जगतू, रामपत पुत्र जगतू, विजय राजभर पुत्र मगरु, जयप्रकाश पुत्र मगरु, बालेश्वर पुत्र राजूदेव, हरिप्रकाश पुत्र बालेश्वर एवं रामू पुत्र महेश निवासीगण अलीनगर थाना सरायलखंसी मऊ को धारा 304(भाग दो) भादवि में कारित अपराध के लिये 07-07 वर्ष के कारावास की सजा एवं 15-15 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है।