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कोलकाता - रामनवमी हिंसा मामले में EC ने जिला प्रशासन से मांगी रिपोर्ट, सीएम ममता ने बताया पूर्व नियोजित घटना     ऊना - हिमाचल प्रदेश में बसपा किसे देगी टिकट, आज लोस और विस की टिकटों पर मंथन करेगी पार्टी     भोपाल - बालाघाट के अति नक्‍सल प्रभावित केंद्र पर 100 प्रत‍िशत मतदान, 6 सीटों पर वोटिंग जारी     देहरादून - सात फेरों के बाद निभाई लोकतंत्र के महापर्व में भागीदारी, विदाई से पहले मतदान केंद्र पहुंचे दूल्‍हा-दुल्‍हन     हरियाणा - पति नायब के गुरु के लिए वोट मांगेंगी सुमन सैनी, करनाल की चुनावी रैली में होंगी शामिल     फतेहगढ़ - चुनावी बिगुल फूंकने सरहिंद पहुंचेंगे सीएम भगवंत मान, रैली के बाद प्रचार के सरगर्म होने की उम्मीद     पटना - पटना के दो विधानसभा क्षेत्र के लोग मुंगेर में डालेंगे वोट, बाहुबली की पत्नी और ललन सिंह हैं मैदान में     बिहार - अवध एक्सप्रेस से बाहर भेजे जा रहे 58 बच्चे रेस्क्यू, गुजरात में सूरत के मदरसे से जुड़ा कनेक्शन    

गैर इरादतन हत्या के दोषी को 5 साल की सजा!
  • 151045804 - SHAHANOOR ALI 0



काशीपुर। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने गैर इरादतन हत्या के दोषी को पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनायी। साथ ही एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

कुंडा थाना क्षेत्र निवासी मंगल सिंह ने रिपोर्ट दर्ज करायी थी कि 19 दिसंबर 2016 को बंटी गंगापुर निवासी अब्बास पुत्र गफ्फार के यहां मकान निर्माण का काम करने गया था। अचानक सूचना मिली कि उनका लड़का बंटी सरकारी अस्पताल में है। अस्पताल पहुंचने पर अब्बास गायब हो गया और बंटी की मौत हो गयी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर अब्बास के खिलाफ धारा 304 के तहत केस दर्ज किया। जांच में पता चला कि निर्माणाधीन मकान में बिजली चोरी के लिये कटिया डाली गयी थी, जिससे बंटी को करंट लग गया था। अभियोजन की ओर से 10 गवाह न्यायालय में पेश किये गये। न्यायालय ने एडीजीसी फौजदारी और अभियुक्त के अधिवक्ता की बहस सुनी। साथ ही गवाहों के बयानों और पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों का परिशीलन किया। न्यायालय ने अभियुक्त अब्बास को धारा 304 के तहत दोषसिद्ध करते हुए पांच वर्ष के कठोर कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनायी। जुर्माना नहीं देने पर एक साल का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।


फास्ट न्यूज़ इंडिया प्रदेश संवाददाता उत्तराखंड शाहनूर अली 151045804


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