फर्रुखाबाद से बड़ी खबर :- जिलाधिकारी फर्रुखाबाद बोले-किसी भी अपात्र कार्डधारक से नहीं होगी वसूली!
मितेश कुमार सिन्हा फर्रुखाबाद जिला प्रतिनिधि फ़ास्ट न्यूज़ इंडिया टीवी चैनल समाचार पत्र एवं मैगजीन
समाचार विस्तार से :- फर्रुखाबाद जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह ने खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा जारी किये गये दिशा-निर्देशों के संदर्भ में जानकारी देते हुए बताया कि वर्तमान में राशन कार्ड समर्पण/निरस्तीकरण के संदर्भ में विभिन्न प्रकार की भ्रामक खबरों का खंडन करते हुए खाद्य एवं रसद विभाग के आयुक्त सौरभ बाबू ने स्पष्ट कर दिया कि यदि कोई व्यक्ति अपात्र है तो उसके खिलाफ वसूली जैसी कोई कार्यवाही अमल नहीं लायी जायेगी। तरह-तरह की अफवाह सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसारित की जा रही है। उन पर कोई भी उपभोक्ता ध्यान न दें। इसके लिए पुन: एक बार खाद्य एवं रसद विभाग के आयुक्त ने पात्र व अपात्र के संदर्भ में दिशा निर्देश जारी किये हंै। जिसके तहत पात्र गृहस्थी राशन कार्ड धारकों की पात्रता/अपात्रता के संदर्भ में शासनादेश ७ अक्टूबर २०१४ में विस्तृत मानक निर्धारित किया गया है। मानकों का पुनर्निधारण वर्तमान में नहीं किया जायेगा।
यह भी स्पष्ट करना है कि सरकारी योजना के अन्तर्गत आवंटित पक्का मकान, विद्युत कनेक्शन, एक मात्र शस्त्र लाइसेंस धारक, मोटर साइकिल स्वामी, मुर्गी पालन/गौ पालन होने के आधार पर किसी भी कार्ड धारक को अपात्र घोषित नहीं किया जा सकता है।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 तथा प्रचलित शासनादेशों में अपात्र कार्डधारकों से वसूली जैसी कोई व्यवस्था निर्धारित नहीं की गयी है। रिकवरी के सम्बन्ध में शासन स्तर से अथवा खाद्यायुक्त कार्यालय से कोई भी निर्देश निर्गत नहीं किए गए है। अत: रिकवरी के सम्बन्ध में प्रसारित की जा रही खबरे पूर्णतया: भ्रामक एवं असत्य हैं तथा उक्त प्रकार की झूठी खबरों का सुदृढ़ता से खण्डन किया जाता है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि विभाग सदैव पात्र कार्डधारकों को नियमानुसार उनकी पात्रता के अनुरूप नवीन राशनकार्ड निर्गमित करता है तथा विगत 02 वर्षों अर्थात् 01 अप्रैल, 2020 से अब तक प्रदेश में कुल 29.53 लाख नवीन राशनकार्ड विभाग द्वारा पात्र लाभार्थियों को जारी किए गए हैं। इस सम्बन्ध में पात्र गृहस्थी राशनकार्ड धारकों हेतु निर्धारित अपात्रता शर्तें शासनादेश 07 अक्टूबर, 2014 में निर्धारित एक्स्क्लूजन क्राइटेरिया निम्नवत् है:-
नगरीय क्षेत्र में अपात्र कार्ड धारकों की श्रेणी
समस्त आयकर दाता, परिवार जिसके किसी भी सदस्य के स्वामित्व में 04 पहिया वाहन अथवा वातानुकूलन यंत्र (एयर कंडिशनर) अथवा 5 केवीए या उससे अधिक क्षमता का जनरेटर हो। ऐसा परिवार जिसके किसी सदस्य के स्वामित्व में अकेले या अन्य सदस्य के साथ 100 वर्ग मीटर से अधिक का स्वअर्जित आवासीय प्लाट या उस पर स्वनिर्मित मकान अथवा 100 वर्ग मीटर से अधिक कार्पेट एरिया का आवासीय फ्लेट हो। ऐसा परिवार जिसके किसी सदस्य के स्वामित्व में अकेले या अन्य सदस्य के साथ 80 वर्ग मीटर या उससे अधिक कार्पेट एरिया का व्यावसायिक स्थान हो। ऐसे परिवार जिनके सदस्यों के पास एक से अधिक शस्त्र का लाईसेन्स/शस्त्र हो। ऐसे परिवार जिनके समस्त सदस्यों की आय रूपया 03 लाख प्रति वर्ष से अधिक हो।
ग्रामीण क्षेत्र में अपात्र कार्ड धारकों की श्रेणी:-
समस्त आयकर दाता, ऐसे परिवार जिसके किसी भी सदस्य के स्वामित्व में 04 पहियॉ वाहन अथवा ट्रैक्टर अथवा हारवेस्टर अथवा वातानुकूलन यंत्र (एयर कंडिशनर) अथवा 5 केवीए या उससे अधिक क्षमता का जनरेटर हो। ऐसे परिवार जिसके किसी सदस्य के पास अकेले या अन्य सदस्य के स्वामित्व में 05 एकड़ से अधिक संचित भूमि हो, किन्तु बुन्देलखण्ड एवं सोनभद्र जनपद में कैमूर पर्वत माला के दक्षिणी क्षेत्रों में यह सीमा 7.5 एकड़ होगी। ऐसे परिवार जिनके समस्त सदस्यों की आय रूपया 02 लाख प्रति वर्ष से अधिक हो। ऐसे परिवार जिनके सदस्यों के पास एक से अधिक शस्त्र का लाईसेन्स होने पर अपात्रता की श्रेणी में माने जायेंगे।