अंबेडकरनगर। करीब आठ वर्ष पहले ट्यूशन टीचर द्वारा किशोरी को भगा ले जाने व दुष्कर्म करने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश पाक्सो एक्ट ने आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई। साथ ही उस पर 40 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।कहा कि जुर्माने की रकम न अदा करने पर आरोपी को एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। वर्ष 2014 में मालीपुर थाना क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने थाने में अपनी 16 वर्षीय पुत्री के अपहरण व दुष्कर्म आदि की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप लगाया था कि जलालपुर कोतवाली क्षेत्र के सहिया निवासी रिंकू उर्फ अंबिका यादव उसकी पुत्री को ट्यूशन पढ़ाने के लिए आता था। 5 जून को उसकी पुत्री को बहला कर कहीं भगा ले गया। खोजबीन के बाद उसकी पुत्री मिली थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा। जांच में किशोरी से दुष्कर्म की पुष्टि हुई थी। इस बीच मामला सत्र परीक्षण के लिए अपर सत्र न्यायाधीश पाक्सो एक्ट फरीदा बेगम के समक्ष प्रस्तुत हुआ। विशेष लोक अभियोजक पाक्सो सत्यप्रकाश पांडेय ने न्यायालय के समक्ष जरूरी साक्ष्य एवं गवाह प्रस्तुत किए। न्यायाधीश फरीदा बेगम ने आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई। साथ ही उस पर 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। आदैश में कहा कि यदि जुर्माने की रकम न अदा की गई तो आरोपी को एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।