कोरोना संक्रमण को रोकने में दें सहयोग- जिला कलेक्टर
- 151127425 - JAYANT PORWAL
0
राजस्थान जिला झालावाड़ अंतर्गत कोविड-19 के बढ़ते प्रसार की रोकथाम एवं वैक्सीनेशन की प्रगति तथा मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना की जागरूकता के संबंध में सोमवार को जिला कलक्टर हरिमोहन मीना की अध्यक्षता में मिनी सचिवालय के सभागार में राजनैतिक दलों, व्यापार संघ, धार्मिक संगठनों तथा प्रिन्ट व इलेक्ट्रानिक मीडिया के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई।
बैठक में जिला कलक्टर ने कहा कि कोविड-19 के मामलों की तेजी से बढ़ोतरी हम सबके लिए चिंता का विषय है। कोविड-19 के प्रसार की श्रंखला को प्रभावी ढंग से तोड़ने के लिए जांच, पहचान एवं उपचार प्रोटोकॉल की सख्ती से क्रियान्विती की जाए तथा प्रत्येक व्यक्ति द्वारा घर से बाहर निकलने पर फेस मास्क, सोशल डिस्टेन्सिंग, हाथों को साबुन से बार-बार धोना व सैनिटाइज करना कोविड उपयुक्त व्यवहार की निष्ठापूर्वक पालना की जाए तथा कोविड-19 टीकाकरण अभियान को सभी लक्षित समूहों को कवर करने के लिए टीकाकरण में प्रगति लाई जाए।
उन्होंने बताया कि वर्तमान में कोविड-19 के संक्रमण में निरन्तर हो रही वृद्धि पर अंकुश लगाने के लिए जिला प्रशासन, पुलिस विभाग एवं नगर निकायों के संयुक्त प्रवर्तन दल बनाकर शहरों के विभिन्न क्षेत्रों में एक विशेष अभियान चलाकर कोविड-19 के दिशा-निर्देशों की पालन सख्ती से सुनिश्चित की जाए।
उन्होंने बताया कि इन संयुक्त प्रवर्तन दलों को सहयोग हेतु एंटी कोविड टीम का गठन किया जाएगा। इसमें इंसीडेंट कमाण्डर के सुपरविजन में आमजन का कोविड उपयुक्त व्यवहार की पालना के साथ-साथ टीकाकरण जनजागरण अभियान में भी सहयोग लिया जाएगा।
जिला कलक्टर ने नागरिकों से अपील की है कि वे कोविड-19 के प्रसार को ध्यान में रखते हुए अनावश्यक यात्रा करने से बचें। रोडवेज, निजी बसों एवं परिवहन के अन्य साधनों में सीटों की क्षमता से अधिक सवारी न बिठाएं। बसों में ड्राइवर, कन्डक्टर के साथ-साथ यात्रियों द्वारा फेस मास्क का उपयोग किया जाए।
जिला परिवहन अधिकारी द्वारा 45 वर्ष से अधिक आयु के अपने अधीनस्थ कर्मचारियों, परिवहन संघ, संगठन, यूनियन के सदस्यों, वाहन चालकों, खलासी, परिचालकों एवं अन्य श्रमिकों को टीकाकरण हेतु प्रेरित किया जाए एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से समन्वय स्थापित कर उनके लिए टीकाकरण शिविर आयोजित किए जाएं। राज्य सरकार अन्य सभी विभागों द्वारा भी विभिन्न व्यापारिक संगठनों, ट्रेड यूनियनों को भी टीकाकरण के लिए प्रेरित किया जाए।
उन्होंने बताया कि कार्यालयों में वर्क फ्रॉम होम को प्रोत्साहित किया जाए। राजकीय कार्यालयों में कार्यालयध्यक्ष द्वारा आवश्यकतानुसार 75 प्रतिशत कार्मिकों को कार्य हेतु बुलाया जाए और शेष कार्मिकों को वर्क फ्रॉम के लिए प्रेरित किया जाए।
उन्होंने बताया कि राज्य के बाहर से आने वाले यात्रियों को राजस्थान में आगमन से पूर्व यात्रा प्रारम्भ करने के 72 घण्टे के अन्दर करवाई गई आरटी-पीसीआर नेगेटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि कोई उक्त जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है तो गंतव्य पर पहुंचने पर 15 दिन के लिए क्वारंटीन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि किसी क्षेत्र में 5 से अधिक संक्रमित व्यक्तियों का समूह चिन्हित किया गया तो उसे जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि शहरी सीमा क्षेत्र में कक्षा 1 से 9 तक नियमित कक्षाएं बंद रहेंगी। कॉलेज के अंतिम वर्ष की कक्षा के अलावा शेष सभी यूजी, पीजी की नियमित कक्षाएं बंद रहेंगी। किन्तु प्रायोगिक कक्षा हेतु विद्यार्थी लिखित अनुमति पश्चात् जा सकेंगे। शिक्षण संस्थान प्रधान व जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा किसी विद्यालय या कॉलेज को कोविड केस पाए जाने पर बंद किया जाएगा। नर्सिंग, पैरामेडिकल एवं मेडिकल कॉलेज पूर्व की भांति खुले रहेंगे। सिनेमा हॉल्स, थियेटर, मल्टीप्लेक्स, मनोरंजन पार्क एवं समान स्थान बंद रहेंगे। स्विमिंग पूल्स, जिम खोलने की अनुमति नहीं होगी।
उन्होंने बताया कि सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, स्थानों में हॉल क्षमता की 50 प्रतिशत क्षमता तक, अधिकतम 100 व्यक्तियों की सीलिंग रखते हुए व्यक्ति अनुमत किए जाएं। खुले स्थानों में, मैदान के आकार को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक व्यक्ति 2 गज की दूरी रखे। धार्मिक स्थलों में भी उक्त दिशा-निर्देशों की पालना की जाए। रेस्टोरेन्ट्स से टेक अवे एवं डिलेवरी की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। विवाह संबंधी आयोजनों में यह सुनिश्चित किया जाए कि आमंत्रित मेहमानों की संख्या 100 से अधिक नहीं हो।
जिला कलक्टर ने बताया कि किसी व्यक्ति, संस्थान, प्रतिष्ठान द्वारा राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की अवहेलना की जाती है तो जिला कलक्टर द्वारा राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सीलिंग करने तथा शास्ती लगाने की कार्यवाही की जाएगी।
जिला कलक्टर ने कहा कि कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए कोविड-19 के टीके पूर्णतः सुरक्षित एवं प्रभावी हैं। उन्होंने 45 से 59 वर्ष के नागरिकों से आग्रह किया है कि वे बिना किसी हिचक व घबराहट के अपनी बारी आने पर कोरोना के टीके लगवाएं। उन्होंने कोविड-19 टीकाकरण को गति देने के लिए सामाजिक एवं धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधियों से टीकाकरण अभियान में सहयोग देने की अपील की और सामुदायिक केन्द्रों पर सेशन साइट खोलने के लिए उनसे सुझाव भी मांगे।
मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की दी जानकारी
जिला कलक्टर ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की जानकारी देते हुए बताया कि योजना के अन्तर्गत वर्तमान में खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत लाभान्वित एवं सामाजिक आर्थिक जनगणना (एसईसीसी) 2011 के परिवारों के साथ-साथ जिले के समस्त विभागों में कार्यरत संविदाकर्मियों एवं लघु एवं सीमांत कृषकों को भी निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त जिले के अन्य परिवार प्रीमियम राशि का 50 प्रतिशत भुगतान प्रति वर्ष भुगतान कर इस योजना से जुड़ सकते हैं।
उन्होंने बताया कि उक्त योजना का लाभ लेने के लिए संविदा कार्मिकों, लघु एवं सीमान्त कृषकों तथा अन्य श्रेणी के परिवारों को पंजीकरण करवाना आवश्यक है। पंजीकरण 1 अप्रेल से प्रारंभ हो गए हैं। लाभार्थी स्वयं ऑनलाईन अथवा ई-मित्र केन्द्र से कर सकता है। पंजीयन के लिए 10 अप्रेल 2021 तक ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में पंजीकरण शिविर भी आयोजित किए जा रहे हैं।
पुलिस अधीक्षक ने कहा कि झालावाड़ में पिछले कुछ दिनों से कोरोना के मामलों में निरन्तर बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने सभी से अपील की है कि इस महामारी से बचाव के लिए कोविड-19 के संबंध में केन्द्र, राज्य सरकार व चिकित्सा विभाग द्वारा जारी गाइड लाइन की पालना करें, अनावश्यक यात्रा करने बचें, भीड़भाड़ से दूर रहें। उन्होंने कहा कि कोरोना गाइड लाइन की पालना न करने वालों के खिलाफ पुलिस विभाग द्वारा चालान काटने की कार्यवाही की जाएगी।
इस दौरान अतिरिक्त जिला कलक्टर दाताराम, उपखण्ड अधिकारी झालावाड़ मुहम्मद जुनैद, पुलिस उपाधीक्षक वृत्त झालावाड़ अमित कुमार, नगर परिषद् आयुक्त रूही तरन्नुम, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. साजिद खान, तहसीलदार झालरापाटन गोपाल सिंह, नगर परिषद् झालावाड़ सभापति संजय शुक्ला, मेडिकल कॉलेज झालावाड़ के डीन डॉ. शिव भगवान शर्मा, व्यापार संघ के अध्यक्ष संजय जैन ताऊ, मुकेश लालवानी, झालरापाटन व्यापार संघ के अध्यक्ष विजय मेहता सहित धार्मिक संगठन गायत्री शक्तिपीठ से हरिवल्लभ सोनी, ज्ञानी प्रितम सिंह, क्रिश्चन समाज के अध्यक्ष शैलेन्द्र कुमार, जॉनसन टी सेम तथा प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया के प्रतिनिधि उपस्थित रहे । झालरापाटन से जयन्त पोरवाल की रिपोर्ट 151127425