साइबर कैफे मालिकों को करानी होगी अपनी पहचान रजिस्टर्ड
- 151113014 - CHARANJIT SINGH
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खबर पंजाब के जनपद मोगा से हैं जहाँ जिला मजिस्ट्रेट, मोगा श्री संदीप हंस ने सीआरपीसी की धारा 144 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग किया है और मोगा जिले में कुछ प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। आपको बता दे कि ये सभी आदेश 31 मई, 2021 तक प्रभावी रहेंगे।
जिसमें जिले में सार्वजनिक भवनों / सरकारी स्थानों पर पोस्टर, चित्र आदि लगाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गयी हैं । इसमें किसी भी प्रकार की पोस्टर, तस्वीरें या लिखावट शामिल हैं । इसके साथ ही जिला मजिस्ट्रेट ने साइबर कैफे मालिकों को अपनी पहचान रजिस्टर स्थापित करने के आदेश भी जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि आतंकी गतिविधियों और मानव जीवन को खतरे में डालने के लिए साइबर कैफे के मालिक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कैफे में आने वाले व्यक्ति की पहचान, उसका पहचान प्रमाण, नाम, पता, मोबाइल नंबर आदि रजिस्टर में दर्ज किया गया हैं या नहीं । यदि किसी आगंतुक की किसी गतिविधि पर संदेह होता है, तो साइबर कैफे के मालिक को इसकी रिपोर्ट पुलिस स्टेशन को देनी चाहिए। एक अज्ञात व्यक्ति, जिसकी पहचान साइबर कैफे के मालिक के बारे में निश्चित नहीं है,ऐसे लोगो को साइबर कैफे का उपयोग करने से रोक दिया जाना चाहिए।
इतना ही नहीं बल्कि हर व्यक्ति का नाम, पता, टेलीफोन नंबर और पहचान का प्रमाण रखना अनिवार्य कर दिया गया हैं , साथ ही इसे सर्वर लॉग को मुख्य सर्वर में कम से कम 6 महीने के लिए सेव करके रखना भी होगा । ऐसे में मैरिज पैलेस मालिकों को भी हिदायत दी गयी की वो आने वाले लोगो की गाड़िया अपने पार्आकिंग में ही खड़ी करे । मोगा से चरनजीत सिंह की रिपोर्ट 151113014