अभिनेता सलमान खान एक दिसंबर कोर्ट में हाजिर होंगे
राजस्थान के जोधपुर में हिरण शिकार मामला में अब बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को एक दिसंबर कोर्ट में हाजिर होंगे। इससे पहले जोधपुर की सीजेएम ग्रामीण कोर्ट ने सलमान खान को 28 सितंबर को कोर्ट में हाजिर होने के आदेश दिए थे। माना जा रहा है कि कोरोना इफेक्ट और 144 धारा के मद्देनजर इसे आगे बढ़ाया गया है। दरअसल, जोधपुर में कोरोना के बढ़ते प्रकोप के कारण अदालतों ने अर्जेंट मामलों में ही सुनवाई हो रही है। वहीं, एक अक्टूबर तक अदालतों में वर्चुअल सुनवाई हो रही है। बीते सप्ताह सलमान खान को जिला व सेशन न्यायालय, जोधपुर द्वारा 28 सितंबर को पेश होने के लिए कहा गया था। यह आदेश काला हिरण शिकार और आर्म्स एक्ट प्रकरण के मामले के तहतदिया गया था। इस मामले में सलमान खान को कोर्ट में हाजिर होना है। जहां अब सलमान एक दिसंबर को कोर्ट में हाजिर होंगे।
जानें, क्या है मामलासाल 1998 में सलमान खान फिल्म हम साथ-साथ हैं की शूटिंग के दौरान जोधपुर पहुंचे थे। उन पर कांकाणी गांव की सरहद में दो काले हिरणों का शिकार करने का आरोप लगा था। लंबी सुनवाई के बाद उन्हें पांच साल की सजा सुनाई गई, इसके बाद अभिनेता को जेल भेज दिया गया था। लेकिन जल्द ही वो जमानत पर बाहर आ गए। उसी साल सलमान पर लाइसेंस की अवधि समाप्त हो जाने के बावजूद हथियार रखने का भी आरोप लगा। बाद में सलमान को इस मामले में बरी कर दिया गया। लेकिन राज्य सरकार ने ट्रायल कोर्ट के इस फैसले को चुनौती दे दी। वही, अन्य आरोपित सैफ अली खान, अभिनेत्री नीलम, तब्बू और सोनाली बेंद्रे को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया था।
हाजिरी माफी का विकल्प है खुला
सलमान खान के जोधपुर में चल रहे कांकाणी हिरण शिकार और आर्म्स एक्ट के मामले हाजिरी माफी का विकल्प खुला है। हालांकि, सलमान पूर्व में भी कई बार हाजिरी माफी लगा चुके हैं, जबकि कई बार अदालत के आदेशों के बादकोर्ट में उपस्थित भी हुए है। वहीं, इस बार कोरोना के बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर सलमान की हाजिरी को लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। वर्ष 2008 में फिल्म हम साथ साथ हैं' की शूटिंग के दौरान सलमान पर हिरण शिकार के आरोप लगे थे, इसके बाद से लगातार मामला जोधपुर के सीजेएम ग्रामीण कोर्ट में चल रहा है
देखे राजस्थान से हातिम की रिपोर्ट
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