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दिव्यांग अधिवक्ताओं को विधि विभाग में आरक्षण
  • 151117727 - DIVAKAR YADAV 0



बीकानेर। श्री गणपतराम विश्नोई, एडवोकेट के अनुसार द्विव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की भावना-द्विव्यांगजनों की समाज में पुर्ण और प्रभावी भागीदारी और सामाजिक समावेश को दृष्टिगत रखते हुए केन्द्र सरकार से नोटेरी अधिनियम 1952 केन्द्र सरकार का अधिनियम एवं नोटेरी नियम 1956 भी केन्द्र सरकार द्वारा जारी नियम में संशोणन करवाकर द्विव्यांगजन अधिवक्ताओं को नोटेरी पद पर चार प्रतिशत आरक्षण व रियायत कर नोटेरी पद दिलवाने हेतु सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, भारत सरकार को पत्र लिखने बावजूद भी द्विव्यांग अधिवक्ताओं को विधी विभाग से नोटेरी पद लेने में चार प्रतिशत आरक्षण व अनुभव में रियायत लागू नहीं करवाया गया है। ेजानकारी के अनुसार उप मुख्य आयुक्त, न्यायालय मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन ने द्विव्यांग अधिवक्ताओं को विधी विभाग से नोटेरी पद लेने में चार प्रतिशत आरक्षण व अनुभव में रियायत विषय पर आवश्यक कार्यवाही हेतु निदेशक (डी.डी.-।।।), दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, नई दिल्ली को पत्र लिखा था। लेकिन आज दिनांक तक इस पर किसी भी तरह की कार्यवाही से ना अवगत कराया गया है ना हीं लागु हुआ है जबकि एससी, एसटी, ओबीसी व महिलाओं को अनुभव में तीन साल की रियायत लागू है। द्विव्यांगजन अधिवक्ताओं को रियायत देने के लिए समाजसेवी हेमन्त भाई गोयल ने न्यायालय आयुक्त विशेष योग्यजन राजस्थान जयपूर में परिवाद पेश किया जिस पर प्रमुख शासन सचिव विधि विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर ने प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया कि वर्तमान में नोटेरी पद पर में आरक्षण व रियायत लागु नहीं है व नोटेरी अधिनियम 1952 केन्द्र सरकार का अधिनियम एवं नोटेरी नियम 1956 भी केन्द्र सरकार द्वारा जारी नियम में संशोधन केन्द्र सरकार द्वारा ही किया जाता है और हमने न्यायालय मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन को पत्र लिखकर आवश्यक कार्यवाही हेतु कहा गया है। इस पर न्यायालय, मुख्य आयुक्त द्विव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग 5 वां तल, ब्लाॅक, बी-। एवं बी-।।। पर्यावरण भवन सीजीओ काॅम्प्लेक्स लोधी रोड, नई दिल्ली को केस सं. 11605/1011/2019 पर पत्र लिखकर उचित कार्यवाई के लिए कहा लेकिन वहां से कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई है जिससे द्विव्यांग वर्ग परेशान है जबकि यह सरकारी पद द्विव्यांग अधिवक्ताओं के लायक है जिससे द्विव्यांग अअिधवक्ता कोर्ट में एक निर्धारित कार्य कर अपनी आजीविका चला सके। अगर आरक्षण की बात करें तो सरकार एससी, एसटी व महिलाओं के लिए हर क्षेत्र में आरक्षण व रियायत लागू है लेकिन द्विव्योगों के लिए गिने-चुने क्षेत्रों में। आज उन्हें भी हर क्षेत्र में आरक्षण व रियायत की आवश्यकता है लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। दिव्यांगों को अपने हक से खुद लड़ना पड़ रहा है जबकि उन्हें हर तकलीफ पर ओर तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। देखें बीकानेर से दिवाकर यादव की रिपोर्ट....151117727 और हमारे Whatsapp या Telegram ग्रुप से जुड़ने के लिए 9251377786 पर न्यूज़ टाइप कर भेजें। डाउनलोड करें FAST NEWS INDIA एप और न्यूज़ जगत की सभी खबरों के साथ पायें जॉब अलर्ट, जोक्स, शायरी और अन्य सर्विस

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