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उत्तर प्रदेश सरकार का दिशा निर्देश
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उत्तर प्रदेश शासन के आदेशानुसार सम्पूर्ण प्रदेश में स्वास्थ्य जागरूकता के दृष्टिगत कोविड -19 व संचारी रोगों ( एनसिफेलाइटिस , मलेरिया , डेंगू , कालाजार ) के संकमण को रोकने हेतु प्रत्येक शनिवार एवं रविवार को निम्न प्रतिबन्धों को लागू किया गया है : अतः कोविड -19 व संचारी रोगों ( एनसिफेलाइटिस , मलेरिया , डेंगू कालाजार ) के संकमण को दृष्टिगत रखते हुये निम्नांकित निर्देश निर्गत किये जाते है : 1- प्रत्येक शनिवार एवं रविवार को जनपद में समस्त कार्यालय एवं समस्त शहरी व ग्रामीण हाट , बाजार , गल्ला मण्डी , व्यवसायिक प्रतिष्ठान इत्यादि बन्द रहेगें । 1- रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 05.00 बजे तक किसी व्यक्ति , वाहन आदि का आवागमन निषिद्ध रहेगा ( केवल आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर ) इस सम्बन्ध में जनपद में धारा 144 द 0 प्र 0 सं 0 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा जारी है , जिसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय । 2- प्रातः 09.00 बजे से सायं 06.00 बजे निम्नवत गतिविधियाँ बाजार / दुकानें इत्यादि निम्नवत रोस्टर के अनुसार खोले जायेगें रविवार शनिवार को छोड़कर प्रतिदिन दिन खुलने वाले प्रतिष्ठान / दुकान | किराने / प्रोविजनल स्टोर , अण्डे की दुकान , सरकारी सस्ते गल्ले की दुकाने , बुक्स – स्टेशनरी की दुकाने , मिठाई / नमकीन / बेकरी प्रतिदिन की दुकाने , दवाओं की दुकानें , कीटनाशक एवं कृषि यन्त्रों की ( 5 दिन ) | दुकान , भवन निर्माण सामिग्री की दुकानें ( सरिया / सीमेन्ट / रेत / ( शनिवार व बजरफुट / मिटटी / गिटटी / रोड़ी / पेन्ट / बजरी / हार्डवेयर / रविवार को जलापूर्ति से सम्बन्धित उपकरण , लकड़ी की दुकाने ) , कम्प्यूटर्स छोड़कर ) | ( उपकरण सहित ) फोटो – स्टेट मशीन की दुकान , फोटोग्राफ , | मैकेनिक की दुकानें ( वर्क शाप ) , स्ट्रीट वेन्डर / पटरी व्यवसायी , सैलून / ब्यूटी पार्लर , नाई की दुकानें , मिठाई की दुकानें , सोमवार बुधवार शुक्रवार , | ज्वैलरी , बर्तन , गैस चूल्हा , साइकिल , घडी , आटो मोबाइल्स , बुधबार , | इलेक्ट्रोनिक्स ( मोबाइल की दुकान सहित ) , प्रिन्टिंग प्रेस , ड्राई | शुक्रवार क्लीनर्स की दुकानें , टेन्ट , शस्त्र की दुकानें , खेल – कूद के सामान , | अटैची / स्कूल बैग , बैग , कपडे की दुकान , रेडीमेड कपड़े , जूते | की दुकान , कपड़े सिलने की दुकान ( टेलर ) . | मंगलवार , वृहस्पतिवार , फर्नीचर की दुकान , चश्मों की दुकाने , कास्मेटिक वृहस्पतिवार ( सौन्दर्य प्रसाधन ) जो भी दुकान खुलेगी उनके समस्त दुकानादारों को फेस – कवर / मास्क / मास्क / गमछा / रूमाल / स्कार्फ / दुपट्टा ग्लव्स का इस्तेमाल करना होगा एवं दुकान में सेनिटाइजर की व्यवस्था करनी होगी , जिससे की जाने वाले समस्त व्यक्तियों को संक्रमण से बचाया जा सके । किसी भी खरीददार को यदि उसने मास्क नहीं पहना है तो उसे बिकी नहीं की जायेगी । दुकानों के अनुसार उन पर भी सोशल डिस्टेसिंग , मास्क ग्लव्स एवं सैनिटाइजेशन की शर्ते यथावत लागू रहेगी । ग्राहक के मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप अनिवार्य रूप से डाउनलोड होना चाहिये 3- रोस्टर के विपरीत अथवा नियत अवधि के अतिरिक्त दुकानें / प्रतिष्ठान खोले जाने पर धारा 144 का उल्लंघन माना जायेगा तथा सम्बन्धित के विरूद्ध विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी । यह व्यवस्था बन्दी के दिवस अर्थात शनिवार एवं रविवार को भी लागू रहेगी । 4- अन्य दिवसों की भाँति प्रत्येक शनिवार एवं रविवार में समस्त आवश्यक सेवाएं यथा स्वास्थ्य एवं चिकित्सीय सेवाएं आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति , फल व सब्जियों के ठेले / ठेली पूर्व की भांति खुले रहेगें और इन सेवाओं में कार्यरत व्यक्तियों , कोरोना वॉरियर , स्वच्छता – कर्मी व डोर – स्टेप डिलेवरी से जुड़े व्यक्तियों के आने जाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा । फल व सब्जियों के ठेले / ठेली चलते फिरते बिकी कर सकते है , परन्तु फल व सब्जी की दुकानें बन्द रहेगी । 5- रेलवे का आवागमन पूर्व की भांति यथावत जारी रहेगा । रेलों से आने वाले यात्रियों के आवागमन हेतु यथावश्यक बसों की व्यवस्था उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा की जाएगी । 6- बिन्दु संख्या -03 में उल्लिखित बसों को छोड़कर , उत्तर प्रदेश रोडवेज की सेवाओं का जनपद के अन्दर आवागमन प्रतिबन्धित रहेगा । 7- मालवाहक वाहनों के आवागमन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं रहेगा । राष्ट्रीय एवं राज्यमार्गों पर परिवहन जारी रहेगा एवं इनके किनारे स्थित पेट्रोल पम्प एवं ढाबे पूर्ववत खुले रहेगें । 8- शासनादेश संख्या -1701 / 33-3-2020-114 / 2012 के अनुसार के अनुपालन में रविवार को सफाई एवं स्वच्छता ( Sanitization ) व स्वच्छ पेयजल आपूर्ति एवं फागिग हेतु वृहद अभियान चलाया जाएगा । इसमें शामिल सभी अधिकारी / कर्मचारी इन प्रतिबन्धों से मुक्त रहेगें और इनसे सम्बन्धित कार्यालय भी खुले रहेगें । 9- स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोविड -19 / संचारी रोग सर्विलांस टीम के माध्यम से प्रत्येक घर में रहने वाले सभी सदस्यों की व्यापक मेडिकल स्क्रीनिंग व सर्विलांस का अभियान चलाया जा रहा है जो यथावत चलता रहेगा एवं इनसे सम्बन्धित कार्यालय भी खुले रहेगें । इन कार्यों में लगे हुए समस्त कोरोना वॉरियर , अधिकारी / कर्मचारियों को उनके पहचान – पत्र के आधार पर आने जाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा । 10- इस अवधि में ग्रामीण क्षेत्र में स्थित औद्योगिक कारखाने खुले रहेगें जिनमें सोशल डिस्टेन्सिंग एवं अन्य स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रतिबन्धों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा । शहरी क्षेत्रों में निरन्तर चालू ( Continuous Units ) रहने वाले औद्योगिक कारखानों को छोड़कर शेष बन्द रहेगें । 11- इस अवधि में आवश्यक सेवाओं से सम्बन्धित कार्यालय एवं इन प्रतिबन्धों से मुक्त सेवाओं से सम्बन्धित अधिकारी / कर्मचारियों का पहचान – पत्र ही डयूटी – पास माना जाएगा और उनकी आवाजाही को रोका नहीं जाएगा । 12- इस अवधि में सभी वृहद निर्माण कार्य यथा एक्सप्रेस – वे , बड़े पुल एवं सड़कें , लोक निर्माण विभाग के बड़े निर्माण , सरकारी भवन तथा निजी प्रोजेक्ट जारी रहेंगे । 13- प्रत्येक सार्वजनिक स्थल यथा अस्पताल , मेडिकल कालेज , औद्योगिक प्रतिष्ठान , चौराहों आदि पर जिला प्रशासन व पुलिस एवं नगर निकायों द्वारा पब्लिक एड्रेस सिस्टम ( PA System ) द्वारा कोविड -19 व संचारी रोगों से बचाव के सम्बन्ध में जागरूकता कार्यक्रम व्यापक रूप से चलाया जाएगा । 14- जनपद में मजिस्ट्रेट व पुलिस अधिकारियों द्वारा संयुक्त भ्रमण किया जाएगा । पुलिस टीमों / यू 0 पी0-112 द्वारा पेट्रोलिंग द्वारा उपरोक्त व्यवस्था का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा । मजिस्ट 15- प्रत्येक शनिवार एवं रविवार को सेक्टर स्कीम लागू रहेगी । जोनल : सेक्टर मजिस्ट्रेट पूर्व निर्गत निर्देशों के क्रम में अपने – अपने क्षेत्रों में समकक्ष ना पुलिस अधिकारियों के साथ संयुक्त रूप से भ्रमण कर कोविड -19 हेतु कानून एवं शा व्यवस्था बनाये रखने हेतु उत्तरदायी होगें । 16- कन्टेनमेन्ट जोन में किसी प्रकार की गतिविधियां यथा कार्यालय / बाजा दुकानें इत्यादि नहीं खोली जायेगी । मात्र विधिक पास निर्गत सब्जी / फल / राशन डोर – टू – डोर डिलेवरी सुनिश्चित की जायेगी । उपरोक्त दिशा – निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए । ( कुमार प्रशान्त ) जिला मजिस्ट्रेट बदायूँ कार्यालय

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