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राशन कार्ड बनाना और भी हुआ आसान
- 151109870 - RAJ KUMAR VERMA
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23 May 2020 06:39 AM
नई दिल्ली: राशन कार्ड भी आधार, पैन कार्ड और वेटर आईडी की तरह ही एक बहुत जरूरी दस्तावेज है। जहां एक ओर लोगों को इससे सरकार की तरफ से राशन मिलता है, वहीं दूसरी तरफ यह एक पहचान पत्र का भी काम करता है। राशन कार्ड को प्रत्येक राज्य सरकार जारी करती है। केंद्र सरकार की वन नेशन-वन राशन कार्ड योजना की वजह से मूल राज्य के अलावा किसी दूसरे राज्य से भी राशन लिया जा रहा है।
घर बैठे कर रहे हैं राशन कार्ड का आवेदन
अब कोई भी व्यक्ति राशन कार्ड के लिए घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। इसके लिए प्रत्येक राज्य ने अपनी तरफ से एक वेबसाइट शुरू कर रखी है। आप संबंधित राज्य जहां के मूल निवासी हैं, उसकी वेबसाइट पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। राशन कार्ड दो तरह का बनता है। एक बीपीएल कैटेगिरी और एक बिना बीपीएल कैटेगिरी का। आय के हिसाब से आप यह चुन सकते हैं कि कौन सा राशन कार्ड के लिए आपको आवेदन करना है।
कोई भी भारतीय कर सकता है आवेदन
राशन कार्ड के लिए कोई भी भारतीय नागरिक जो कि 18 साल से अधिक उम्र का है वह आवेदन कर सकता है। इसके लिए निम्नलिखित पात्रता के शर्ते हैं …
राशन कार्ड बनवाने के लिए व्यक्ति का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।
व्यक्ति के पास किसी अन्य राज्य का राशन कार्ड नहीं होना चाहिए।
जिसके नाम पर राशन कार्ड बन रहा है, उसकी उम्र 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए।
18 साल से कम उम्र के बच्चों का नाम माता-पिता के राशन कार्ड में शामिल किया जाता है।
एक परिवार में परिवार के मुखिया के नाम पर राशन कार्ड होता है।
राशन कार्ड में जिन सदस्यों को शामिल किया जा रहा है, उनका परिवार के मुखिया से नजदीकी संबंध होना जरूरी है।
परिवार के किसी भी सदस्साय का उससे पहले से कोई भी राशन कार्ड में नाम नहीं होना चाहिए।
ऐसा ही होगा
उदाहरण के तौर पर अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो आप https://fcs.up.gov.in/FoodPortal.aspx को एक्सेसरी फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं।
वहीं बिहार के रहने वाले hindiyojana.in/apply-ration-card-bihar/ और महाराष्ट्र के आवेदक mahafood.gov.in पर क्लिक कर आवेदन कर सकते हैं।
आवेदनकर्ता चाहे तो राशन कार्ड के लिए कॉमन सर्विस सेंटर में भी अप्लाई कर सकता है।
राशन कार्ड बनवाने के लिए आईडी प्रूफ के तौर पर आधार कार्ड, वोटर आईडी, पास दिया जा सकता है।
अगर ये कार्ड नहीं है तो सरकार के द्वारा जारी किया गया कोई आई कार्ड, हेल्थ कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस दिया जा सकता है।
आपको राशन कार्ड का आवेदन करने के साथ ही पांच से 45 रुपये फीस देनी होगी।
आवेदन भेजने के के बाद इसे डाक वेरिफिकेशन के लिए भेजा जाता है। अधिकारी फॉर्म में पूरी जानकारी के जांच करने की पुष्टि करता है।
यह जांच आवेदन करने के 30 दिन के अंदर पूरी हो जाती है।
जांच सही पाए जाने पर 30 दिन के भीतर राशन कार्ड जारी हो जाता है।