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लॉकडाउन का अधिकारी सख्ती से पालन कराना करे सुनिश्चित
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जालौन जिलाधिकारी डाॅ. मन्नान अख्तर ने अवगत कराया है कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कोविड-19 महामारी तथा संचारी रोगो की रोकथाम के संबंध में सम्पूर्ण प्रदेश में स्वास्थ्य जागरूकता के दृष्टिगत कोविड-19 व संचारी रोगो (एनसिफेलाइटिस, मलेरिया, डेगू, कालाबाजार) के संक्रमण को रोकने हेतु दिनांक 10 जुलाई 2020 की रात्रि 10:00 बजे से दिनांक 13 जुलाई 2020 की प्रातः 05:00 बजे तक निम्न प्रतिबंधों को लागू किया गया हैं। उन्होंने बताया कि इस अवधि में सम्पूर्ण प्रदेश में समस्त कार्यालय एवं समस्त शहरी व ग्रामीण हाट, बाजार, गल्ला मण्डी, व्यवसायिक प्रतिष्ठान इत्यादि बन्द रहेगे। इस अवधि में समस्त आवश्यक सेवाएं यथा- स्वास्थ्य एवं चिकित्सकीय सेवाएं आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पूर्व की भांति खुले रहेगे और इन सेवाओं में कार्यरत व्यक्तियों, कोरोनावाॅरियर, स्वच्छता-कर्मी व डोर-स्टेप डिलीवरी से जुड़े व्यक्तियों के आने जाने पर कोई प्रतिबन्ध नही होगा। रेलवे का आवागमन पूर्व की भांति यथावत जारी रहेगा। रेलों से आने वाले यात्रियों के आवागमन हेतु यथावश्यक बसों की व्यवस्था उप्र राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा की जाएगी। उल्लिखित बसों को छोड़कर उप्र रोडवेज की सेवाओं का प्रदेश के अन्दर आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। अन्तर्राष्ट्रीय एवं घरेलू हवाई सेवायें यथावत जारी रहेगी। हवाई-अड्डों से अपने गंतव्य स्थल को जाने वाले व्यक्तियों/यात्रियों के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नही रहेगा। मालवाहक वाहनों के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नही रहेगा। राष्ट्रीय एवं राज्य राज्यमार्गो पर परिवहन जारी रहेगा एवं इनके किनारे स्थित पेट्रोल पम्प एवं ढाबे पूर्ववत खुले रहेगे। उन्होने बताया कि दिनांक 10,11 एवं 12 जुलाई 2020 को सफाई एवं स्वच्छता व स्वच्छ पेयजल आपूर्ति हेतु वृहद अभियान चलाया जाएगा। इसमें शामिल सभी अधिकारी/कर्मचारी इन प्रतिबंधों से मुक्त रहेंगे और इनसे संबंधित कार्यालय भी खुले रहेगे। स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोविड-19/संचारी रोग सर्विलांस टीम के माध्यम से प्रत्येक घर में रहने वाले सभी सदस्यों की व्यापक मेडिकल स्क्रीनिंग व सर्विलांस का अभियान चलाया जा रहा है जो यथावत चलता रहेगा एवं इनसे संबंधित कार्यालय भी खुले रहेगे। इन कार्यो में लगे हुए समस्त कोरोना वाॅरियर, अधिकारी/कर्मचारी को उनके पहचान-पत्र के अधार पर आने जाने पर कोई प्रतिबंध नही होगा। इस अवधि में ग्रामीण क्षेत्र में स्थित औद्योगिक कारखाने खुले रहेगे जिनमें सोशल डिस्टेंसिंग एवं अन्य स्वास्थ्य संबंध प्रतिबंधों को कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। शहरी क्षेत्रों में निरन्तर चालू रहने वाले औद्योगिक कारखानों को छोड़कर शेष बंद रहेगे। इस अवधि में आवश्यक सेवाओं से संबंधित कार्यालय एवं इन प्रतिबंधों से मुक्त सेवाओं से संबंधित अधिकारी/कर्मचारियों का पहचान-पत्र ही ड्यूटी-पास माना जाएगा और उनकी आवाजाही को रोका नही जाएगा। इस अवधि में सभी वृहद निर्माण कार्य यथा- एक्सप्रेस-वे, बड़े पुल एवं सड़के, लोक निर्माण विभाग के बड़े निर्माण, सरकारी भवन तथा निजी प्रोजेक्ट जारी रहेगे। प्रत्येक सार्वजनिक स्थल यथा अस्पताल, मेडिकल कालेज, औद्योगिक प्रतिष्ठान, चैराहों आदि पर जिला प्रशासन व पुलिस एवं नगर निकायों द्वारा पब्लिक एड्रेस सिस्टम द्वारा कोविड-19 व संचारी रोगो से बचाव के संबंध में जागरूकता कार्यक्रम व्यापक रूप से चलाया जाएगा। उन्होने बताया कि जनपद में अपर जिला मजिस्ट्रेट/अपर पुलिस अधीक्षक/नगर मजिस्ट्रेट/समस्त उप जिला मजिस्ट्रेट/क्षेत्राधिकारियों द्वारा संयुक्त भ्रमण किया जाएगा। पुलिस टीमों/यू0पी0 112 द्वारा पेट्रोलिंग उपरोक्त व्यवस्था का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा। उक्त निर्देशों को अक्षरसः एंव कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। कालपी से इरफान अंसारी की रिपोर्ट

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