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पुरे प्रदेश में 3 दिन के लिए हुआ संपूर्ण लॉकडाउन
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मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिला के कलेक्टर एवं जिल दण्डाधिकारी अवधेष शर्मा ने जनसामान्य के कल्याण एवं लोक शांति कायम रखने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत् प्रतिबंधात्मक आदेष जारी कर प्रत्येक रविवार को टोटल लाॅकडाउन घोषित किया है, उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेष शासन गृृह विभाग द्वारा कोरोना वायरस की रोकथाम एवं बचाव हेतु दिषा निर्देष जारी किए है, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोविड-19 बीमारी को वैष्विक महामारी के रूप में चिन्हित किया है एवं मध्यप्रदेष शासन द्वारा पब्लिक हेल्थ एक्ट की धारा 50 के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रदेष को संक्रामक रोग घोषित किया है, जिला दण्डाधिकारी द्वारा उक्त परिस्थितियों के दृष्टिगत जारी आदेषानुसार लाॅकडाउन अवधि में किसी को घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं रहेगी, अतिआवश्यक सेवाएं जैसे मेडिकल, पेट्रोल पम्प, अखबार वितरण उक्त प्रतिबंध से मुक्त रहेगा, दूध डेयरी को प्रातः 06 बजे से 09 बजे तक के लिए प्रतिबंध से छूट रहेगी, उक्त आदेष 12 जुलाई 19 जुलाई एवं 26 जुलाई 2020 को प्रभावशील रहेगा, प्रभावशील अवधि में आदेष का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 के तहत् दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आने पर संबंधित के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी। देखें आगर मालवा से बजरंग राठौर की रिपोर्ट 113698

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