नोएडा, में पीएम स्ट्रीट वेन्डर्स आत्मनिर्भर निधि य
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नोएडा, में पीएम स्ट्रीट वेन्डर्स आत्मनिर्भर निधि योजना का क्रियान्वयन की बैठक सम्पन्न
गौतमबुद्धनगर 29 जून, 2020, जिलाधिकारी गौतमबुद्धनगर सुहास एल0 वाई0 के निर्देशों के क्रम में अपर जिलाधिकारी प्रशासन दिवाकर सिंह ने कलेक्टेªेट के सभागार में पीएम स्ट्रीट वेन्डर्स आत्मनिर्भर निधि योजना का क्रियान्वयन की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि पथ विक्रेता शहरी अनौपचारिक अर्थव्यवस्था का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। सामान्य को किफायती दरों पर वस्तुएं/सामग्री उपलब्ध कराने में शहरी पथ विक्रेताओं के द्वारा एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया जाता है। वर्तमान में कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए उठाये गये कदमांें विशेषकर लाॅकडाउन के कारण शहरी पथ विक्रेताओं के व्यापार पर असरकारी प्रभाव पड़ा है। उन्होंने बताया कि पथ विक्रेताओं को आत्मनिर्भर बनाने एवं उनके द्वारा अपना कार्य फिर से पुनः प्रारम्भ किये जाने के लिए भारत सरकार आर्थिक पैकेज के रूप में आसान ऋण सुविधा के द्वारा कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराए जाने के लिए पीएम स्ट्रीट वेन्डर्स आत्मनिर्भर निधि योजना का आरम्भ वित्तिय वर्ष 2020-21 से किया गया है। यह योजना पूर्ण रूप से आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वित्तिय पोषित केन्द्रीय क्षेत्र की योजना है जिसके द्वारा पात्र पत्र विक्रेताओं को अंकन 10000/- रूपये की कार्यशील पूंजी ब्याज अनुदान आधारित आसान ऋण पर उपलब्ध करायी जाएगी, जो कि नियमित धन वापसी आधारित है एवं डिजिटल लेन-देन को प्रोत्साहित करती है।
उन्होंने सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जनपद के ऐसे पथ विक्रेताओं जिनके द्वारा 24 मार्च 2020 से पूर्व विक्रय की गतिविधियाॅ की जाती रही है और जिनको नगर निकाय के द्वारा विक्रय प्रमाण पत्र एवं पहचान पत्र जारी किए गए है तथा ऐसे पथ विक्रेताओं, जो सर्वे के माध्यम से चिन्हित किए गए है, परन्तु उनको विक्रय प्रमाण पत्र एवं पहचान पत्र जारी नहीं किए गए हैं। ऐसे पथ विक्रेताओं को नगर निकाय द्वारा एक माह के अन्दर विक्रय प्रमाण पत्र एवं पहचान पत्र उपलब्ध कराये जायेगें। सर्वे में छूट गये अथवा जिन्होंने सर्वे उपरान्त विक्रय गतिविधियाॅ प्रारम्भ की हैं उनको नगर निकाय/टाउन वेन्डिग कमेटी द्वारा संस्तुति पत्र जारी किए जायेगें। स्थानिय नगर निकाय के भौगोलिक सीमा के इर्द गिर्द विकसित हो रहे क्षेत्र/पेरी अर्बन/ग्रामीण क्षेत्रों के है परन्तु वास्तविक रूप से पथ विक्रेता कार्य नगरीय निकाय की भोगोलिक सीमा के तहत करते है और इस कार्य के लिए उन्हें सम्बन्धित स्थानिय नगरीय निकाय/टाउन वेन्डिग कमेटी द्वारा संस्तुति पत्र जारी किया गया है। निम्न श्रेणी के पथ विक्रेताओं को भी इस योजना में आच्छादित किया जायेगा। पथ विक्रेताओं द्वारा प्रस्तुत किए गए आवेदन पर सत्यापन कर 15 दिवसों में संस्तुति पत्र की कार्यवाही पूर्ण की जाएगी। उपरिवर्णित प्रक्रिया के अतिरिक्त भी सम्बन्धित नगरीय निकाय इस योजना के लिए पात्र पथ विक्रेताओं को चिन्हित किये जाने के लिये स्थानीय स्तर पर अन्य प्रक्रिया/उपाय भी अपना सकते है, जो कि उपर्युक्त योजना का लाभ सकारात्मक रूप से समस्त पात्र पथ विक्रेताओं को आच्छादित किये जाने में सहायक हो। जो पथ विक्रेता कोविड-19 महामारी के मध्य लाॅकडाउन अवधि के दौरान अपने मूल निवास चले गये है और इस बात की प्रबल संभावना है कि स्थिति सामान्य होने पर वापस आकर अपने व्यापार को प्रारम्भ करने के लिये लौटे। ऐसे पथ विक्रेताओं को भी उपरिवर्णित प्रक्रिया के अनुसार पात्रता की श्रेणी में आने पर योजना से लाभान्वित किया जायेगा। ऐसे समस्त पथ विक्रेताओं को कार्ययोजना तैयार करते हुए योजना से लाभान्वित किया जाये। राकेश चैहान जिला सूचना अधिकारी गौतमबुद्धनगर।