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  • 151009338 - SANTOSH KUMAR PANDEY 0



*पुलिस व जिला प्रशासन (खाद्य सुरक्षा विभाग व मत्स्य विभाग) द्वारा माफिया सरगना मुख्तार अंसारी के करीबी व सहयोगी प्रतिबन्धित मछली व अण्डा माफिया सलीम बंग्ला नं0 51 छावनी बोर्ड से अपने दो साथियो के साथ गिरफ्तार* वाराणसी / पुलिस को पूर्व से ही सूचना मिल रही थी कि माफिया सरगना मुख्तार अंसारी के सहयोगी व गुर्गे अवैध रुप से प्रतिबन्धित मछली व अण्डे की बिक्री धड़ल्ले से कर रहे है तथा शहर के मछली मण्डियो से धमकी देकर अवैध वसूली की जा रही है। इस सूचना पर विश्वास करके प्रभारी निरीक्षक जैतपुरा, प्रभारी निरीक्षक चेतगंज, प्रभारी निरीक्षक सिगरा, प्रभारी निरीक्षक कैण्ट, मतस्य निरीक्षक एवं नायब तसीलदार एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी की टीम ने *मिलकर प्रतिबन्धित मांगुर 6.5 कुन्टल (3 ड्रम) अनुमानित कीमत एक लाख रुपया व 192 पेटी अण्डा (एक पेटी में 210 अण्डे) अनुमानित कीमत दो लाख दस हजार रुपया तथा 5.5 कुन्टल प्रतिबन्धित मछलीयां अनुमानित कीमत एक लाख दस हजार व नगद 59,610 रुपया नगद बरामद* व तीन नफर अभियुक्त गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की जा रही है। उल्लेखनीय है कि सलीम मुख्तार अंसारी गैंग के आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने के प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से सहयोगी रहा है। *इसने 20 साल पूर्व हत्या के एक मामले में मुख्तार की जमानत भी ली थी*। पिछले ढ़ाई वर्षो से यह अवैध रूप से न केवल स्वयं मछली का कारोबार करता था, बल्कि प्रतिबंधित ‘मांगुर’ प्रजाति की मछलियों की सप्लाई भी बनारस सहित आस-पास के जिलों में अपने अन्य सहयोगियों के माध्यम से करता है। यह भी गोपनीय रूप से संज्ञान में आया है कि मछली बाजार/ठेका पर अपनी धौंस दिखाकर अवैध रूप से लोगों से प्रति कि0ग्रा0 वसूली भी करता है। इसने कैंट क्षेत्र में बंग्ला नं0 51 को लीज पे ले रखा है जहां पर तालाब में प्रतिबन्धित मंछलियों को रखता है जहां से बरामदगी भी हुई है। लीज के प्रपत्रों की जांच अलग से की जा रही है। इसके अतिरिक्त इसके द्वारा रजिस्ट्रेशन/लाइसेंस को दरकिनार कर ‘अण्डे’ का भी व्यवसाय किया जा रहा था जिसको सीज कर जब्त किया गया है। यह पूर्व में *वर्ष 2012 के विधान सभा चुनाव में कौमी एकता दल से चुनाव भी लड़ चुका है*। पूछताछ/गोपनीय जानकारी से यह प्रकाश में आया है कि यह व्यापार के माध्यम से माफिया मुख्तार अंसारी के गुर्गों को आर्थिक मदद/धन भी मुहैया कराता है। *गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण*- 1. सलीम पुत्र मो0 उमर निवासी बग्ला नं0 51 छावनी बोर्ड थाना कैण्ट जनपद वाराणसी 2. राजेश कुमार विश्वकर्मा पुत्र चन्दु राम विश्वकर्मा निवासी सी-28/3-बी तेलियाबाग थाना चेतगंज वाराणसी 3. आनन्द कुमार पुत्र अरविन्द कुमार निवासी बग्ला नं0 51 छावनी बोर्ड थाना कैण्ट जनपद वाराणसी (मैनेजर)  *पंजीकृत अभियोग*- • मु0अ0सं0-0528/2020 धारा- 269/270/386/506 भादवि, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधि0 धारा 31/63, पर्यावरण संरक्षण अधि0 धारा 5/8, महामारी अधि0 1897 धारा 3 थाना कैण्ट वाराणसी *आपराधिक इतिहास*- • अभियुक्त सलीम के विरूद्ध थाना कैण्ट में *धारा 307 भादवि का मुकदमा पंजीकृत है* जिसके सम्बन्ध में जांच की जा रही है तथा *वर्ष 2012 चुनाव के दौरान अचार संहिता उल्लघन के संबंध में मुकदमा भी दर्ज है।* *बरामदगी का विवरण*- 1- 6.5 कुन्टल मछली अनुमानित कीमत(1,00,000/- 2- 5.5 कुन्टल प्रतिबन्धित मछली (मांगुर) अनुमानित कीमत (1,10,000/-) 3- 192 पेटी बिना लाइसेंन्स के अण्डा अनुमानित कीमत ( 2,10,000/-) 4- नगद 59,610 (उनसठ हजार छः सौ दस) रुपये बरामद 5- मैजिक गोल्ड गाडी नं0 UP65JP 1661 बरामद 6- आटो अप्पे गाडी नं0 UP65ET 5928 बरामद 7- इनोवा गाडी नं0 UP65DM 3142 बरामद 8- पेशन प्रो गाडी नं0 UP65V 1482 बरामद 9- स्कूटी गाडी नं0 UP65DQ 0281 बरामद *गिरफ्तार करने वाली टीम*- थाना कैण्ट, सिगरा, चेतगंज, जैतपुरा की पुलिस टीम व जिला प्रशासन (खाद्य सुरक्षा विभाग व मत्सय विभाग) टीम जनपद वाराणसी।

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