जरूरतमंदो को उपलब्ध कराये गे सरकारी सुविधा। अमीर
- 151041880 - BIJAY SAHAY
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जरूरतमंदो को उपलब्ध कराये गे सरकारी सुविधा। अमीर अंसारी।
गाजीपुर जखनिया ब्लॉक के पदमपुर मेैगर राय में सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए नि:शुल्क शिविर लगाकर सभी अन्त्योदय कार्डधारक, मनरेगा के तहत नियमित रूप से कार्य कर रहे परिवार, श्रम विभाग में पंजीकृत निर्माण श्रमिक, नगर पालिका परिषद व ग्राम पंचायत क्षेत्रों में पंजीकृत दिहाड़ी मजदूरों को एक से 11 जून तक प्रथम चरण में 35 किग्रा निशुल्क राशन दिया जाएगा। इसमें 20 किलो गेहूं और 15 किलो चावल मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्र के पात्र गृहस्थी कार्डधारकों में से पात्र गृहस्थी के जो कार्डधारक मनरेगा के अन्तर्गत नियमित रूप से कार्य कर रहे हों अथवा श्रम विभाग में पंजीकृत निर्माण श्रमिक हो उन्हें उचित दर विक्रेता द्वारा जून में प्रति यूनिट तीन किग्रा गेहूं एवं दो किग्रा चावल निशुल्क दिया जाएगा। इसी प्रकार नगरीय क्षेत्र के अन्तर्गत पात्र गृहस्थी कार्डधारकों जिनके पास श्रम विभाग द्वारा निर्गत पंजीयन प्रमाण पत्र हो अथवा नगर विकास विभाग द्वारा निर्गत देहाड़ी मजदूर आदि से संबंधित प्रमाण पत्र रखता हो उन्हें भी पांच किलो राशन दिया जाएगा। प्रति राशन कार्ड एक किग्रा चना भी मिलेगा। यदि अन्त्योदय अथवा पात्र गृहस्थी राशनकार्ड में सम्मिलित सदस्यों में एक से अधिक सदस्यों के नाम से मनरेगा के अन्तर्गत प्रदेश में नियमित रूप से कार्य कर रहे परिवार हैं/श्रम विभाग में पंजीकृत हैं/दिहाड़ी मजदूर के परिवार के सदस्य के रूप में पंजीकृत हैं, तो भी उन्हें एक ही राशन कार्ड अन्त्योदय अथवा पात्र गृहस्थी का लाभ दिया जायेगा। बाकी कार्डधारकों को पूर्व की भॉति शासन द्वारा निर्धारित मूल्य यानी गेहूं दो रुपये एवं चावल तीन रुपये प्रति किग्रा की दर से खाद्यान्न का वितरण कराया जायेगा। आमिर अंसारी ने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 15 से 24 जून तक अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को उनके राशनकार्ड में सम्मिलित यूनिट के अनुसार प्रति यूनिट पांच किग्रा चावल का निशुल्क वितरण कराया जायेगा।अगर आप के घर में कोई 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के कोई बुजुर्ग हैं तो आप भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा।भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार द्वारा संयुक्त रूप से वित्त पोषित राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना''
समाज कल्याण विभाग के माध्यम से प्रदेश के वृद्धजनों को पेंशन के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने के उददेश्य से वर्ष 1994 से संचालित है। लाभार्थी की दर से प्रति वर्ष दो छमाही किश्तों में उनके बैंक खातों के माध्यम से पेंशन दिया जाना अनुमन्य है।उत्तर प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए दस्तावेज /पात्रता उत्तर प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए आपको आवश्यक दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ेगी।आवेदनकर्ता बृद्धा अवस्था का होना चाहिए। मतलब उसकी आयु 60 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
आवेदनकर्ता उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए।
आवेदक के पास आधार कार्ड होना आवश्यक है।
आवेदन कर्ता का खाता किसी बैंक में होना चाहिए।
उत्तर प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन राशि उत्तर प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत के लाभार्थियों को 500 प्रतिमाह की दर से पेंशन प्रदान की जाती है। जिससे वृद्धजनों को काफी हद तक आर्थिक सहायता प्राप्त होती है।