जाने क्या खुलेगा या बंद रहेगा यूपीके डाउन मे
- 151109870 - RAJ KUMAR VERMA
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लखनऊ। देश में लागू लॉकडाउन के बाद भी कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोत्तरी देखने को मिल रही है। मामलों की संख्या में वृद्धि के बाद लॉकडाउन 4 लागू हो गया है। सोमवार देर रात यूपी की योगी सरकार ने भी प्रदेश में 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। लॉकडाउन 4 में यूपी सरकार ने कुछ शर्तों के साथ कई तरह की गतिविधियों को फिर से शुरू करने की इजाजत दी है। कंटेनमेंट जोन के बाहर औद्योगिक गतिविधियों की अनुमति दी गई है। बाजार इस प्रकार खोला जाएगा कि हर दिन अलग-अलग बाजार खुले। आईए हम आपको बताते हैं कि, क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद.....
ये मिली छूट:
लोगों को घर से बाहर मास्क लगाकर निकलना होगा।
रेस्टोरेंट खुलेंगे लेकिन सिर्फ होम डिलीवरी हो सकेगी।
मिठाई की दुकानें भी खुलेंगी, लेकिन सिर्फ सामान बेचा जाएगा, वहां बैठकर खाने की अनुमति नहीं होगी।
स्ट्रीट वेंडर/पटरी व्यवसायी को काम करने की अनुमति लेनी होगी।
सब्जी मंडी के संबंध में मुख्य मंडी सुबह 4 बजे से 7 बजे तक खुलेंगी। सब्जी मंडी का रीटेल वितरण सुबह 6 से 9 बजे तक होगा। फल-सब्जी मंडियों को बड़े और खुले स्थानों पर स्थापित कर सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक सामान्य लोगों के लिए खोला जा सकेगा।
शहरी क्षेत्र में कोई भी साप्ताहिक मंडी नहीं लगेगी और ग्रामीण क्षेत्र में साप्ताहिक मंडी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ
बारात घर खोले जाएंगे लेकिन शादी के लिए पूर्व अनुमति लेना आवश्यक होगा। इसमें 20 लोगों से ज्यादा की अनुमति नहीं होगी।
चार पहिया वाहनों में ड्राइवर के अतिरिक्त 2 लोगों के चलने की अनुमति होगी।
बाइक पर व्यक्ति अकेला चलेगा, पीछे बैठने की अनुमित नहीं। लेकिन महिला को पीछे बैठने की अनुमति है।
थ्री व्हीलर वाहन में ड्राइवर के अतिरिक्त 2 व्यक्ति ही चल सकेंगे।
प्रदेश भर में निजी वाहनों को अनुमति।
नोएडा/गाजियाबाद के एनसीआर क्षेत्र में दिल्ली से आने वाले हॉटस्पॉट एरिया के अंदर के व्यक्तियों को छोड़कर शेष पर प्रतिबंध नहीं रहेगा।
प्रिंटिंग प्रेस एवं ड्राई क्लीनर्स आदि की दुकानों को खोलने की अनुमति।
मालवाहक ट्रकों को दूसरे राज्यों से भी आने जाने की अनुमति होगी।
रात 7 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू लगा रहेगा।
खेल परिसर खोले जा सकेंगे लेकिन दर्शकों को अनुमति नहीं होगी।
र्सिंग होम एवं प्राइवेट अस्पतालों को इमर्जेंसी और आवश्यक ऑपरेशन करने हेतु स्वास्थ्य विभाग की अनुमति और समस्त सुरक्षा उपकरण और प्रशिक्षण के बाद खोलने की अनुमति दी जाएगी।
इन चीजों पर रहेगा प्रतिबंध
सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार और ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल बंद रहेंगे।
सभी सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक कार्यक्रम, प्रार्थना/धार्मिक स्थल लॉकडाउन विस्तार की अवधि में 31 मई तक बंद रहेंगे।
राज्य में मेट्रो रेल सेवा बंद रहेगी।
सभी स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक/प्रशिक्षण संस्थान आदि बंद रहेगे, लेकिन ऑनलाइन/दूरस्थ शिक्षा के लिए अनुमति होगी
सभी धार्मिक स्थल, पूजा स्थल आम लोगों के लिए बंद रहेंगे। धार्मिक जुलूस पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगे।
राज्यों की आपसी सहमति के साथ यात्री वाहनों और बसों का अंतरराज्यीय आवागमन के लिए अभी अनुमति नहीं है