हिमाचल: कांगड़ा जिले में लॉकडाउन, सरकारी और निजी बसों के संचालन पर रोक
- 151049876 - RATTAN CHAND
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प्रदेश में कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे पर अंकुश लगाने और लोगों को सुरक्षित रखने के लिए हिमाचल सरकार ने कांगड़ा जिले में 31 मार्च तक के लिए आवश्यक सेवाओं व मेडिकल सेवाओं को छोड़कर पूरी तरह लॉकडाउन का आदेश दे दिया है। जारी आदेशों के अनुसार सभी सरकारी कार्यालय, मॉल, फैक्टरियां, सार्वजनिक परिवहन बंद रहेंगे और केवल बहुत महत्वपूर्ण काम होने की स्थिति में ही लोग बाहर आ सकेंगे। इसके अंतर्गत एक परिवार से एक व्यक्ति ही बाहर निकल सकेगा। अनिवार्य सेवाओं और उनके उत्पादन, सप्लाई, ट्रांसपोर्ट व अन्य लॉजिस्टिक पर रोक नहीं होगी। रेल और हवाई ट्रांसपोर्ट, बिजली, पानी और नगर निगम की सेवाएं, बैंक और एटीएम, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टेलीकॉम, इंटरनेट, केबल ऑपरेटर, पोस्टल सर्विसेज, ई-कॉमर्स होम डिलीवरी, फूड शॉप्स, ग्रॉसरी, दूध, ब्रेड, फल-सब्जियां, मीट, फिश, डिपार्टमेंटल स्टोर, अस्पताल, दवा दुकानें, पेट्रोल पंप, एलपीजी गैस, ऑयल एजेंसी, इमरजेंसी व जरूरी काम देख रहे कर्मचारियों एवं न्याय व्यवस्था की स्थिति संभाल रहे कर्मचारियों को इसमें छूट दी गई है।
आपको बता दें की हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस के दो मामलों की पुष्टि की जा चुकी है और दोनों ही मामले कांगड़ा जिले में रिपोर्ट हुए हैं। कांगड़ा में 63 साल की महिला और 32 साल के युवक में यह वायरस पाया गया है। इसी वजह से सरकार ने कांगड़ा जिले को लॉकडाउन करने का ऐलान किया है। हिमाचल में स्कूल और शैक्षणिक संस्थान पहले ही 31 मार्च तक बंद करने के आदेश हैं।
इसके साथ ही सरकार ने पूरे प्रदेश में सरकारी (HRTC) और निजी बसों के संचालन पर भी 31 मार्च तक पूरी तरह से रोक लगा दी है। फ़िलहाल न प्रदेश के बाहर से कोई यात्री वाहन हिमाचल में प्रवेश कर पाएगा और न ही बाहर जा पाएगा। आवश्यक सेवाओं व स्वास्थ्य सेवाओं के लिए निजी वाहनों को चलने की अनुमति दी गयी है।
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ब्यूरो इंचार्ज हमीरपुर (हि. प्र.)
रत्तन चन्द