EPaper SignIn
तिरुवनंतपुरम - अगर कांग्रेस कुछ नहीं तो पीएम मोदी डरते क्यों हैं.... दूसरे चरण के चुनाव से पहले खरगे ने बीजेपी के खिलाफ खोला मोर्चा     नई दिल्ली - Umang APP से चंद मिनटों में निकाल पाएंगे PF का पैसा     नई दिल्ली - आज घोषित होंगे एमपी बोर्ड हाई स्कूल और हायर सेकेंड्री के नतीजे, MPBSE अध्यक्ष करेंगे घोषणा     नई दिल्‍ली - हम अपनी कमजोरी नहीं, इस कारण हारे, Ruturaj Gaikwad ने शिकस्‍त के लिए ठहराया दोषी     आगरा - ब्रज में लापता ‘जातियों का गुरूर’ कहीं विकास के सुबूत से आस तो कहीं चेहरा पैरोकार     नई दिल्ली - RBI ने महाराष्‍ट्र के इस बैंक पर लगा दीं कई पाबंदियां, खातों से एक रुपया भी नहीं निकाल सकेंगे ग्राहक    

बलिया में 3 दिसंबर तक धारा 144 रहेगा लागू
  • 151004169 - ANGAD KUMAR RAWAT 0



*जनपद में तीन दिसंबर तक धारा-144 रहेगा लागू* *बलिया।* जनपद की सीमा के भीतर निवास करने वाले तथा आने वाले समस्त व्यक्तियों के लिए 22 अक्टूबर से 03 दिसंबर तक धारा 144 लागू किया गया है। इस वर्ष दीपावली/लक्ष्मी पूजन का त्यौहार 27 अक्टूबर को मनाया जाएगा। दीपावली के त्यौहार के पूर्व 25 अक्टूबर को धनतेरस, 26 अक्टूबर को नरक चतुर्दषी/ छोटी दीपावली 28 अक्टूबर को गोवर्धन पूजा, 29 को भैया दूज/चित्रगुप्त जयंती मनाया जाएगा। इस वर्ष ऐतिहासिक ददरी मेला 28 अक्टूबर से प्रारंभ होकर 03 दिसंबर को संपन्न होगा। छठ पूजा 02 नवंबर एवं 03 नवंबर को छठ पूजा के पूर्व संध्या को महिलाएं डूबते सूर्य को एवं दूसरे दिन सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देती है। 10 नवम्बर को ईद ए मिलादुनवी /बरावफात का त्यौहार है। 12 नवंबर को गुरुनानक जयंती/ कार्तिक पूर्णिमा मनाया जाएगा। अपर जिला मजिस्ट्रेट रामआसरे ने निर्देश दिया है कि जनपद सीमा के अंतर्गत किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पांच या पांच से अधिक व्यक्ति एक समूह के रूप में एक साथ एकत्रित नहीं होंगे और न ही कोई जुलूस निकालेंगे और न ही कोई ऐसा अफवाह आएंगे जिससे शांति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। यह प्रतिबंध परंपरागत सामाजिक या धार्मिक संस्कारों एवं रीति-रिवाज तथा जुमे की नमाज पर लागू नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, सड़क मकान के अंदर अथवा छत पर पत्थर, शीशा, बोतलें व कांच के टुकड़े तथा विस्फोटक आदि न एकत्रित करेंगे और न ऐसा करने के लिए किसी अन्य को प्रेरित करेगा। कोई भी व्यक्ति ध्वनि विस्तारक यंत्रों द्वारा ऐसा प्रचार नहीं करेगा और न ही ऐसा भाषण देगा और न ही ऐसा कैसेट बजायेगा, जिससे किसी वर्ग विशेष या व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचे और न ऐसा करने के लिए किसी अन्य को प्रेरित करेगा। उक्त आदेश का उल्लंघन भारतीय दंड विधान की धारा-188 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा।

Subscriber

173828

No. of Visitors

FastMail

तिरुवनंतपुरम - अगर कांग्रेस कुछ नहीं तो पीएम मोदी डरते क्यों हैं.... दूसरे चरण के चुनाव से पहले खरगे ने बीजेपी के खिलाफ खोला मोर्चा     नई दिल्ली - Umang APP से चंद मिनटों में निकाल पाएंगे PF का पैसा     नई दिल्ली - आज घोषित होंगे एमपी बोर्ड हाई स्कूल और हायर सेकेंड्री के नतीजे, MPBSE अध्यक्ष करेंगे घोषणा     नई दिल्‍ली - हम अपनी कमजोरी नहीं, इस कारण हारे, Ruturaj Gaikwad ने शिकस्‍त के लिए ठहराया दोषी     आगरा - ब्रज में लापता ‘जातियों का गुरूर’ कहीं विकास के सुबूत से आस तो कहीं चेहरा पैरोकार     नई दिल्ली - RBI ने महाराष्‍ट्र के इस बैंक पर लगा दीं कई पाबंदियां, खातों से एक रुपया भी नहीं निकाल सकेंगे ग्राहक