परीक्षा केन्द्रों के नजदीक लगाई गई धारा 144-उपायुक्त
- 151051318 - JAGDEEP SINGH
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अम्बाला
डिस्ट्रीक मैजिस्ट्रेट अशोक कुमार शर्मा ने 21, 22 व 23 सितम्बर को स्कूलों व कालेजों में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा क्लर्क की भर्ती हेतू अम्बाला में स्थापित किए गए परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित होने वाली लिखित परीक्षा को ध्यान में रखते हुए अपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत आदेश जारी किए हैं।
उन्होंने बताया कि लिखित परीक्षा को नकल रहित एवं व्यवस्थित ढंग से सम्पन्न करवाने के दृष्टिगत उक्त आदेश जारी किए गए हैं। जारी किए गए आदेशों के अनुसार परीक्षा केन्द्रों के चारों ओर की 200 मीटर की परिधि में किसी भी प्रकार का हथियार लेकर चलने पर पांबदी रहेगी। इसके अलावा परीक्षा केन्द्रों के नजदीक 200 मीटर क्षेत्र में फोटोस्टेट की सभी दुकानें भी 21 से 23 सितम्बर को परीक्षा समय के दौरान बंद रखने के भी आदेश जारी किये गये हैं। किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति को परीक्षा केन्द्र में जाने की अनुमति नहीं होगी। डयूटी पर हाजिर पुलिस व अन्य कर्मचारियों पर आदेश लागू नहीं होंगे। डिस्ट्रीक मैजिस्ट्रेट द्वारा पुलिस, तहसीलदारों, एसएचओ, डीडीपीओ, कार्यकारी अधिकारी नगर निगम, जिला निरीक्षक सीआईडी को इन आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के भी आदेश जारी किये गये हैं।