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प्रयागराज में 22 साल बाद इंसाफ
  • 151008265 - KUMARI MANOJ SINGH 0



प्रयागराज में 22 साल बाद इंसाफ सियासी रंजिश में 5 भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या में पार्टी विधायक चंदेल समेत 10 को हाई कोर्ट ने उम्र कैद की सजा दी थी| जहा हाई कोर्ट ने हमीरपुर में 22 साल पहले सियासी रंजिश में 5 लोगों के सामूहिक हत्याकांड में भाजपा विधायक अशोक सिंह चंदेल समेत 10 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है ।वर्ष 2002 में दाखिल अपील पर शुक्रवार को हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया| न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा व न्यायमूर्ति दिनेश सिंह की खंडपीठ का आदेश दिया गया। जहा कोर्ट ने सभी दोषियों को सी.जे.एम हमीरपुर की अदालत में सरेंडर करने का आदेश दिया था| जिसे 26 जनवरी 1997की शाम हमीरपुर के सुभाष नगर में भाजपा नेता राजीव शुक्ल के भाइयों राजेश शुक्ला सहित अंबुज उर्फ गुड्डा ,श्रीकांत पाण्डेय व वेद प्रकाश, की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जिसमे सभी भाजपा कार्यकर्ता थे। चश्मदीद राजीव ने अशोक चंदेल व अन्य को नामजद करते हुए हत्या व हत्या के प्रयास का केस दर्ज कराया था| पुलिस ने चंदेल के अलावा रघुवीर सिंह ,डब्बू सिंह ,उत्तम सिंह, प्रदीप सिंह, नसीम सिंह, श्याम सिंह, साहब सिंह ,झंडू और भान सिंह के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की और अपर जिला व सत्र न्यायाधीश ने सभी 10 आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया था। सेशन कोर्ट के फैसले को गलत मानते हुए हाई कोर्ट ने शुक्रवार को सभी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। तथा कातिलों पर मेहरबानी में दो जज को बर्खास्त भी किया है। बहस के अंत में अपर महाधिवक्ता कृष्न पहल जी ने कहा गीता में भी लिखा है अन्याय करने वालो को सजा जरुर मिलती है| और आज न्याय और सच्चाई की जीत हुई हैं| हमारे संवाददाता मनोज सिंह से बात करते अपर महाधिवक्ता हाईकोट कृष्न पहल जी

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