रेल चक्काजाम मामले में कांग्रेसी नेता गिरफ्तार, जार हुआ था गैर जमानती वारंट
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चार साल पहले वर्ष 2015 में रेल चक्काजाम मामले में जारी गैर जमानती वारंट पर कैंट स्टेशन रेलवे सुरक्षा बल ने कांग्रेस नेता शैलेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया। शैलेंद्र सिंह को सोमवार सुबह कैंट स्टेशन लखनऊ छोर की तरफ स्थित मालगोदाम के पास से आरपीएफ ने अपनी हिरासत में लिया। कबीरचौरा अस्पताल में मेडिकल कराने के बाद रेलवे कोर्ट लाया गया। पूर्वोत्तर रेलवे के मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पेश हुए शैलेंद्र सिंह को जमानत पर रिहा कर दिया गया।
कांग्रेसी नेता शैलेंद्र सिंह पर साल 2015 में अंधरापुल पर ट्रेनों को रोकने और रेल परिसर में अनधिकृत प्रवेश के मामले में रेलवे एक्ट की धारा 174-ए और 147 के तहत गिरफ्तार किया गया।
चक्काजाम के मामले में शैलेंद्र सिंह के अलावा 40 अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई थी। हालांकि उन 40 लोगों की पहचान या धरपकड़ में आरपीएफ के हाथ खाली ही हैं।
जुर्माना नहीं, मुकदमा लड़ेंगे, जेल जाएंगे : केंद्र सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए रेल रोको आंदोलन का आह्वान किया गया था। इस मामले में जब शैलेंद्र सिंह को हिरासत में लिया गया तो उन्हें जुर्माना देकर छूटने का विकल्प था। लेकिन सिंह ने मुकदमा लडऩे और जेल तक जाने की बात कही। इस बाबत आरपीएफ प्रभारी अनूप सिन्हा ने बताया कि न्यायालय के आदेश के अनुपालन में कांग्रेस नेता की तलाश की जा रही थी।